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भारत में CAA लागू, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, ये होगा असर?

भारत में CAA लागू, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, ये होगा असर?

  • देश में CAA कानून के नियमों को लागू करने की अधिसूचना जारी.
  • विपक्ष का लोकसभा चुनावों में ध्रुवीकृत की राजनीति का आरोप.
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CAA implemented across the country: 2024 लोकसभा चुनावों के पूर्व केन्द्र की मोदी सरकार ने भाजपा के मेनिफेस्टो में दर्ज एक वचन को पूरा करते हुए देश में CAA कानून के नियमों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। आज (सोमवार 11 मार्च 2024) से देशभर में CAA लागू किया जा चुका है।

आपकों बता दे, केंद्र में मौजूद नरेंद्र मोदी सरकार को दिसम्बर 2019 में संसद से मंजूरी प्राप्त हो चुकी थी वही राष्ट्रपति ने भी इस बिल को अपनी अनुमति प्रदान कर दी थी, परंतु उस समय कई जगहों में इस बिल के विरोध के बाद अब चार सालों बाद केंद्र सरकार इसे देश में लागू करने जा रही है।

बिल को लागू करने के साथ देश में गृह मंत्रालय ने कई इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी है। आपकों ज्ञात हो, दिल्ली के शाहीन बाग क्षेत्र से इस बिल को लेकर बेहद उग्र प्रदर्शन देखे गए थे। इस क्षेत्र में पुलिस ने गस्ती बढ़ा दी है।

अन्य देशों के गैर मुस्लिमों को मिलेगी भारत में नागरिकता

सीएए नियम जारी किए जाने के बाद अब 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दिया जाएगा, इसके बारे में एक अधिसूचना जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक (CAA implemented across the country) वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। वगैर दस्तावेज के किसी भी अन्य देश के नागरिक को नागरिकता नही दी जाएंगी।

बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक फैसला

इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष के तंज के बीच भाजपा पार्टी के आधिकारिक X अकाउंट में अपनी एक पोस्ट के साथ लिखा “जो कहा सो किया” और इसके साथ ही मोदी की गारंटी का जिक्र किया है वही इस फैसले को लेकर देश में मुख्य रूप से विपक्ष के तौर में मौजूद कांग्रेस पार्टी के लीडर ने इसे आगामी लोकसभा चुनावों में ध्रुवीकृत की राजनीति का आरोप लगाते हुए इससे फ़ायदा लेने की बात कही है।

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गौरलतब हो, CAA कानून के विरोध में देश के छः राज्यों की विधानसभा में इस बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, इसमें केरल विधानसभा, पुडुचेरी विधानसभा और पंजाब विधानसभा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना विधानसभा प्रमुख रूप से शाम‍िल हैं।

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