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कांग्रेस के बैंक अकाउंट हुए फ्रीज? ट्रिब्यूनल से राहत, जानें क्या है मामला?

कांग्रेस के बैंक अकाउंट हुए फ्रीज? ट्रिब्यूनल से राहत, जानें क्या है मामला?

  • 2018-19 के आईटी रिटर्न दाखिल करने मे देरी का मामला.
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगे जाने का भी जिक्र.

Congress’s bank accounts frozen: 2018-19 इनकम टैक्स के एक मामले में फिलहाल कांग्रेस पार्टी को बुधवार तक छूट प्रदान की गई है। मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने कांग्रेस और उसकी युवा इकाई युवा कांग्रेस के खातों पर बुधवार तक रोक हटा ली गई है।

दरअसल आयकर विभाग के ऊपर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है, कि 2018-19 के आईटी रिटर्न दाखिल करने में 45 दिन की देरी होने की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खातों को सीज कर दिया था।

जिसके बाद कांग्रेस मामले को लेकर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) के सामने अपील दाखिल की थी। जिसके बाद ट्रिब्यूनल से पार्टी को राहत मिल गई।

कांग्रेस पार्टी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है, कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बैंक खातों को फ्रीज करने के फैसले को “लोकतंत्र की प्रक्रिया पर खतरनाक हमला” बताया। उन्होंने इस कार्रवाई को चुनाव की तैयारी में बाधा डालने के लिए किया गया कार्य बताया है।

Congress’s bank accounts frozen

कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एक प्रेस कांफ्रेंस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर संबोधन में दावा किया कि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश में एक बड़े विपक्षी दल के खातों को सीज कर दिया है, इस वजह से पार्टी के पास बिजली के बिल और सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। ये लोकसभा चुनाव के पूर्व राजनीति से प्रेरित फैसला है, देश में डेमोक्रेसी को फ्रीज किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगे जाने का भी जिक्र किया है।

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गौरतलब हो, इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने अपना पक्ष दिल्ली के ITAT बेंच के सामने रखा, जिसमे सुनवाई जारी है, इस सुनवाई के दौरान बेंच ने कांग्रेस पार्टी को राहत देते हुए बुधवार तक खातों में से पाबंदी हटा लिया है। इसमें कांग्रेस ने अपना पक्ष रखते हुए 115 करोड़ रूपए राशि के टैक्स भुगतान के ऊपर सवाल उठाए है, इस राशि के लिए वह बेंच में गुण दोष के आधार में बहस करने की मांग कर रही है। फिलहाल बेंच ने अगली सुनवाई के लिए बुधवार का दिन के आदेश दिए है।

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