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RBI ने Paytm को दी थोड़ी राहत, अब 15 मार्च तक बढ़ी डेडलाइन, जानें मायनें?

RBI ने Paytm को दी थोड़ी राहत, अब 15 मार्च तक बढ़ी डेडलाइन, जानें मायनें?

  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समयसीमा 15 मार्च तक बढ़ा.
  • RBI: फैसला बैंक के ग्राहकों के हित में.
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RBI extended Paytm deadline till March 15: पेटीएम को लेकर कम्पनी के लिए कुछ समय के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिसके बाद कंपनी के ग्राहकों को कुछ सुविधाएं मिल सकती है। RBI ने पेटीएम की कुछ सेवाओं की समयसीमा बढ़ाने का ऐलान किया है।

दरअसल RBI ने पेटीएम बैंक सेवाओं में अनियिमिता को लेकर इसकी सेवाओं को बंद करने का फैसला लिया था, जिसके लिए आरबीआई ने 29 फरवरी तक की डेडलाइन जारी की थी।

अब निकलकर आ रही खबरों के अनुसार आरबीआई ने डिपॉजिट और क्रेडिट लेनदेन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समयसीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी है। यह फैसला बैंक के ग्राहकों के हित में लिया गया है। केंद्रीय बैंक को लगता है कि उन्‍हें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अधिक समय की जरूरत पड़ सकती है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि,

“15 मार्च, 2024 (29 फरवरी, 2024 की समयसीमा से बढ़ाया गया) के बाद किसी भी ग्राहक खाते(व्यापारी सहित), प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट्स, FASTags, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स आदि में कोई और जमा राशि या क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, साझेदार बैंकों से ब्याज, कैशबैक, स्वीप-इन या रिफंड की अनुमति किसी भी समय दी जा सकती है।”

RBI extended Paytm deadline till March 15

इसके साथ ही पूर्व में जारी किया गया नियम जिसमें ग्राहकों को अपने खातों, बचत बैंक खातों, चालू खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि से अपनी शेष राशि को बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपलब्ध शेष राशि तक निकालने या इस्‍तेमाल करने की अनुमति दी गई थी, इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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गौरतलब है, Paytm Payments Bank के खिलाफ एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही थर्ड पार्टी ऑडिटरों की कंपलायंस वेलीडेशन रिपोर्ट को आधार बनाकर ही RBI ने पेटीएम की बैंक सेवाओं को ख़त्म करने का फैसला लिया था।

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Paytm Payments Bank के कामकाज के तरीकों में निरंतर खामियां दर्ज की गई। ये रिपोर्ट्स कथित रूप से कंपनी पर नॉन-कंपलायंस और सुपरवाइजरी संबंधी चिंताओं को भी उजागर करती पाई गई। इन्हीं सब खामियों के चलते RBI ने इस प्रकार का फैसला लिया था। आरबीआई ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं कहा है कि यह बैन कब तक जारी रहने वाला है,  इससे यह स्पष्ट होता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के यूजर एक महीने के बाद उसकी सर्विस का फायदा नहीं उठा सकेंगे।

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