ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, अब जाँच एजेंसी के पास क्या हैं विकल्प?

  • अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखकर, भेजे गए समन को 'गैरकानूनी' और "राजनीति से प्रेरित" बताया।
  • ईडी अब केजरीवाल को दूसरा नया समन जारी कर सकती है।
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Arvind Kejriwal Skips ED Summon: दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भेजे गए समन को लेकर जाँच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। असल में दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेज, आज (2 नवंबर) पेश होने के लिए कहा था।

लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पेशी से ठीक पहले ईडी को एक पत्र लिखकर, भेजे गए समन को ‘गैरकानूनी’ और “राजनीति से प्रेरित” बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी को अपना ये समन वापस लेना चाहिए। बता दें, आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम नेता पहले ही केजरीवाल की गिरफ़्तारी की आशंका जाता चुके हैं। यह भी कहा गया कि पांच राज्यों में होने जा रहे चुनावों में केजरीवाल को प्रचार से रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

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समन को लेकर केजरीवाल ने उठाए सवाल

आज ईडी के दफ्तर में जाने के बजाए, केजरीवाल ने जाँच एजेंसी के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने एजेंसी से कुछ सवाल भी पूछे। अपने पत्र में केजरीवाल ने लिखा है कि ईडी द्वारा भेजे गए समन में यह साफ नहीं है कि उन्हें किस नाते यह भेजा है – एक गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध के तौर पर?

इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली ने मुख्यमंत्री ने अपने पतर में यह भी पूछा है कि समन में यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के प्रमुख के तौर पर?

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Arvind Kejriwal Skips ED Summon: अजाँच एजेंसी के पास क्या हैं विकल्प?

आपमें से बहुतों के मन में यह सवाल होगा कि अगर कोई व्यक्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा समन भेजे जाने के बाद भी हाजिर ना हो, तो भला ऐसे में जाँच एजेंसी के पासस कानूनी रूप से क्या-क्या विकल्प हो सकतें हैं?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जब कोई व्यक्ति समन प्राप्त करने के बाद भी ईडी के सामने पेश होने से मना कर देता है, तो सबसे पहले जाँच एजेंसी उसको इसके पीछे वजह स्पष्ट करने को कह सकती है। वजह जायज लगने पर ईडी की ओर से कुछ समय देते हुए, दूसरा समन जारी किया जा सकता है।

ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी अब केजरीवाल को दूसरा नया समन जारी कर सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईडी आज ही केजरीवाल को नया समन जारी कर करेगी। हालाँकि फिलहाल यह महज़ अटकलें ही हैं, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।

बता दें एक व्यक्ति अधिकतम तीन बार ईडी के समन को नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन तीन बार के बाद जाँच एजेंसी उसके नाम गैर-जमानती वारंट की माँग कर सकती है, जो अदालत द्वारा जारी एक आदेश होता है, जिसके तहत उस व्यक्ति को एक विशेष तारीख और समय दिया जाता है, और उस दिन व्यक्ति को अदालत के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। लेकिन अगर गैर-जमानती वारंट की भी अवहेलना की गई, तो व्यक्ति को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जा सकता है।

वहीं एक सवाल यह भी उठता है कि भला केजरीवाल के पास क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं? असल में अरविंद केजरीवाल के पास ईडी के समन को अदालत में चुनौती देने का विकल्प तो है ही, लेकिन इसके साथ ही उनके द्वारा ‘अग्रिम जमानत’ की भी माँग की जा सकती है।

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