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CAA मोबाइल ऐप: भारत की नागरिकता के लिए अब एक क्लिक पर करें आवेदन

CAA मोबाइल ऐप: भारत की नागरिकता के लिए अब एक क्लिक पर करें आवेदन

  • गृह मंत्रालय ने पेश किया CAA मोबाइल ऐप
  • कुछ क्लिक में ही कर सकेंगे नागरिकता के लिए आवेदन
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Govt Launches CAA Mobile App: भारत में 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) देश भर में लागू कर दिया गया। इसके बाद से ही जहाँ एक ओर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी ओर इसके प्रावधानों और नागरिकता हासिल कर सकने के तकनीकी पहलुओं और तरीकों की भी चर्चा तेज हो गई। इस बीच CAA के तहत नागरिकता पाने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए अब सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है।

इस ऐप की मादद से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आसानी से कुछ क्लिक पर ही नागरिकता के लिए आवदेन किया जा सकेगा। इसको भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से पेश किया गया है।

CAA Mobile App

CAA कानून के तहत जो भी पात्र लोग नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह Google के प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक लोग indiancitizenshiponline.nic.in पर जाकर भी ऐप हासिल कर सकते हैं।

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एक बार ऐप डाउनलोड करने के बाद, नागरिकता के लिए पात्र व्यक्ति अपनी तमाम जानकारियाँ जैसे मोबाइल नंबर, नाम, पता, संबंधित दस्तावेज आदि अपलोड करते हुए, आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

पोर्टल भी है उपलब्ध

अब तक केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की थी। इसके तहत कोई भी पात्र उम्मीदवार भारत की नागरिकता पाने के लिए Indiancitizenshiponline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता का ज़िक्र कानून में स्पष्ट है। सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग ही आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सिर्फ उन्हीं अल्पसंख्यक लोगों को पात्र माना जाएगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे।

क्या है CAA?

CAA एक ऐसा कानून है, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। दावा किया जाता है कि इन धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों को उत्पीड़न आदि से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। वैसे देश के कुछ राज्यों जैसे असम, मिज़ोरम आदि में यह लागू नहीं होता है।

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