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यूपी शिक्षक भर्ती के नए नियम जारी, लिखित 90 नंबर का और 10 का इंटरव्यू

यूपी शिक्षक भर्ती के नए नियम जारी, लिखित 90 नंबर का और 10 का इंटरव्यू

  • उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नियमावली 2023 हुई जारी
  • 3 साल के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की तो निरस्त होगा विज्ञापन
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UP Shikshak Bharti New Rules: हाल में ही उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, अनुदेशक व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए ‘उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग‘ (Uttar Pradesh Education Service Selection Commission) का गठन किया गया है। इस संदर्भ में कुछ हफ्ते पहले ही यूपी कैबिनेट की ओर से इस आयोग की नियमावली को मंजूरी दी गई थी। और अब ‘उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग’ की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित नियमावली 2023 में इसके अध्यक्ष व सदस्यों के चयन, इन अधिकारियों की योग्यता के साथ ही साथ शिक्षकों की भर्ती/नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के पैटर्न और लिखित व इंटरव्यू के नंबरों के विभाजन संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए यह अधिसूचना बुधवार (13 दिसंबर) की रात को जारी की गई।

UP Shikshak Bharti New Rules

▶︎ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 जारी

परीक्षा पैटर्न = लिखित + इंटरव्यू 

जारी की गई इस नई अधिसूचना में यह बताया गया है कि प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर की जानें वाली शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मंगाए जाएँगे। आयोग शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती के एक लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। यह लगभग 2 घंटे की ‘बहुविकल्पीय’ (ऑब्जेक्टिव) पैटर्न पर आधारित एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षाओं का आयोजन आयोग द्वारा ज़िला मुख्यालयों में करवाया जाएगा।

लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि नियमावली के अनुसार, आयोग फाइनल सिलेक्शन के दौरान लिखित परीक्षा के 90 फीसदी अंक जोड़ेगा, जबकि 10 फीसदी नंबर इंटरव्यू (साक्षात्कार) के होंगे। हालाँकि जहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा वहाँ लिखित परीक्षा के पूरे नंबर जोड़े जाएंगे। इस दौरान पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा की किया जाएगा।

इन नियमों को देखते हुए, माना जा रहा है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विद्यालयों में टीचर्स भर्ती के लिए लिखित परीक्षा व शैक्षिक गुणांक की मौजूदा व्यवस्था में भी बदलाव देखनें को मिल सकता है। संभावना यह है कि अब इन शिक्षकों का चयन या तो एक लिखित परीक्षा के जरिए होगा, या फिर उन्हें ‘लिखित परीक्षा’ व ‘इंटरव्यू’ दोनों चरणों से गुजरना पड़ सकता है।

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी होगी लिखित परीक्षा 

बात यूजी – पीजी (डिग्री) कॉलेजों में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की करें तो इसके लिए भी उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में पास होने वाले पदों के सापेक्ष 3 से 5 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

यूपी अल्पसंख्यक संस्थानों में टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया 

अधिसूचना के मुताबिक, अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित विज्ञापन अलग से प्रकाशित किया जाएगा। इस चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार के दौरान बोर्ड में एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि को भी अतिरिक्त रूप से शामिल किया जाएगा, ताकि उचित मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।

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3 साल में करनी होगी भर्ती, नहीं तो निरस्त होगा विज्ञापन

नए प्रावधानों के तहत अगर विज्ञापन जारी होने के 3 साल के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती या चयन प्रक्रिया नहीं शुरू नहीं होती है, तो आयोग इस विज्ञापन को निरस्त भी कर सकता है। इसके साथ ही आयोग को पुनः विज्ञापन जारी करने का अधिकार भी दिया गया है।

Uttar Pradesh Shiksha Seva Chayan Aayog: Structure

उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल द्वारा जारी नियमावली के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष के रूप में ‘प्रमुख सचिव स्तर के किसी आईएएस अधिकारी’ को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग में किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति, वरिष्ठ प्रोफेसर (10 साल का अनुभव + 3 साल का प्रशासनिक अनुभव) को शामिल किया जा सकेगा।

आयोग के सदस्यों के रूप में सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी, उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक, बेसिक या माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक, न्यायिक सेवा से जुड़े एक सदस्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले 6 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय (HQ) ‘प्रयागराज’ में हो सकता है।

इसके पहले सामने आई नियमावली के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग में निम्नलिखित नियुक्तियाँ होंगी;

  • ‘शिक्षा सेवा चयन आयोग’ में एक सचिव
  • एक परीक्षा नियंत्रक
  • एक वित्त नियंत्रक
  • न्यायिक सेवा के एक विधि अधिकारी
  • एक वित्त एवं लेखा अधिकारी
  • आउटसोर्सिंग के जरिए एक कम्प्यूटर एवं आईटी समन्वयक
  • राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर चार उप सचिव

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