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केंद्र सरकार ने ‘ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों’ को भेजा ₹1 लाख करोड़ का टैक्स नोटिस: रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने ‘ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों’ को भेजा ₹1 लाख करोड़ का टैक्स नोटिस: रिपोर्ट

  • सरकार ने गेमिंग ऐप्स में जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया था।
  • ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर ₹1 लाख करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है।
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Online Gaming Companies GST FRAUD: सरकार Dream11 जैसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ़ सख़्त हो गई है। जीएसटी अधिकारियों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स ना चुकाए जाने के कारण नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में इन कम्पनियों पर कथित रूप से ₹1 लाख करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप लगे है।

बता दे, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्र ने बुधवार को कथित टैक्स चोरी के लिए कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लगभग ₹1 लाख करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया। हालांकि, सरकारी अधिकारी ने दावा किया कि 1 अक्टूबर के बाद से भारत में विदेशी गेमिंग कंपनियों के पंजीकरण का अभी तक कोई डेटा नहीं है।

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 जीएसटी कानूनों में हुआ है बदलाव

1 अक्टूबर से सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन किया है, जिससे की भारत में चल रही सभी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अपनी कंपनी पंजीकृत करवाना अनिवार्य हो गया है। जीएसटी परिषद के स्पष्ट आदेश थे, गेमिंग ऐप्स में लगाए दांव के पूर्ण मूल्य में 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया जाएगा। जीएसटी अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब तक जीएसटी अधिकारियों द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के नोटिस दिए गए हैं।

इन कंपनियों में लगे टैक्स चोरी के आरोप

एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 से अधिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियाँ  जीएसटी चोरी को लेकर जांच के दायरे में है। हाल फिलहाल Dream11 जैसे कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और डेल्टा कॉर्प जैसे कैसीनो ऑपरेटर्स को टैक्स के कथित पूर्ण भुगतान न करने के लिए कारण बताओ नोटिस मिले हैं।

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गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सक्राफ्ट को 21,000 करोड़ रुपये की कथित जीएसटी चोरी के लिए पिछले साल सितंबर में कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। लेकिन इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था। परंतु कर्नाटक हाईकोर्ट के खिलाफ केंद्र सरकार ने जुलाई में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।

केंद्र की मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो ऑपरेटर कंपनियों और अन्य तरह के खेलों में पैसे लगाने की सहूलियत देनी वाली कंपनियों पर 18 % जीएसटी से बढ़ाकर 28 % जीएसटी लगाने का फैसला लिया था। तब से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों सहित इस व्यापार से जुड़ी तमाम कंपनियों के शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। अब फिर गेमिंग कंपनियों पर टैक्स चोरी के आरोप लग रहे है। जिसके बाद फिर इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं।

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