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Byju’s के खिलाफ शुरू होगी दिवालिया प्रक्रिया? NCLT ने मंजूर की BCCI की याचिका

Byju’s के खिलाफ शुरू होगी दिवालिया प्रक्रिया? NCLT ने मंजूर की BCCI की याचिका

  • एडटेक कंपनी Byju's को NCLT से बड़ा झटका.
  • Byju's के वर्तमान मैनेजमेंट को NCLT ने भंग करने का फैसला सुनाया.
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Bankruptcy process against Byju’s:  एडटेक कंपनी Byju’s के मौजूदा मैनेजमेंट ( बायजू रविन्द्रन और उनके पारिवारिक सदस्यों) को राष्‍ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल (NCLT) ने बड़ा झटका देते हुए कंपनी के मैनेजमेंट को भंग करके दिवालिया समाधान प्रकिया शुरू किए जानें के आदेश जारी कर दिए है।

लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ है, बायजू रविन्द्रन और उनके परिवार के सदस्यों के लिए यह बड़ा झटका है। राष्‍ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल (NCLT) ने कंपनी प्रबंधकों के खिलाफ यह आदेश दुनिया की सबसे अधिक पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की ओर से दायर एक याचिका के बाद फैसला लिया है।

पंकज श्रीवास्‍तव अंतरिम रिज्‍योलूशन प्रोफेशनल नियुक्‍त

राष्‍ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल (NCLT) ने बीसीसीआई की और से एडटेक कंपनी Byju’s के खिलाफ़ दायर याचिका में सुनवाई करते हुए आज (16 जुलाई 2024 ) मंगलबार को सुनवाई के दौरान Byju’s के वर्तमान प्रबंधक समूह के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है।

अपने फैसले में राष्‍ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल (NCLT) ने बायजू की पैरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न (Think and Learn) को बड़ा झटका देते हुए उसके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है, ट्रिब्‍यूनल ने मौजूदा मैनेजमेंट का भंग कर पंकज श्रीवास्‍तव को अंतरिम रिज्‍योलूशन प्रोफेशनल नियुक्‍त कर दिया है, साथ ही कंपनी के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं को जल्‍द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाने को कहा है और तब तक इसकी कमान पंकज श्रीवास्‍तव के हाथ रहेगी।

30 दिन के भीतर क्रेडिटर्स की कमेटी बनाने के निर्देश

राष्‍ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल (NCLT) ने बीसीसीआई की याचिका में फैसला सुनाते हुए, जहां कंपनी के मौजूदा मैनेजमेंट को भंग करने के साथ पंकज श्रीवास्‍तव को अंतरिम रिज्‍योलूशन प्रोफेशनल नियुक्‍त करने का फैसला सुनाया है, साथ ही उन्हें यह भी जिम्मेदारी साथ में सौंपी गई है कि वह 30 दिन के अंदर एक क्रेडिटर्स की कमेटी का निर्माण करें।

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पिछले साल 8 सितंबर में याचिका की गई दर्ज

BCCI ने Byju’s के खिलाफ पिछले साल 8 सितंबर 2023 में राष्‍ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल (NCLT) के पास याचिका दायर की थी, Byju’s के खिलाफ़ राष्‍ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल (NCLT) में दायर याचिका में BCCI ने ₹158 करोड़ दिलाने की मांग की थी। बीसीसीआई का दावा है कि बायजू उसके 158 करोड़ रुपये के भुगतान को डिफॉल्‍ट (Bankruptcy process against Byju’s) कर गई है, इस राशि में जीएसटी नहीं शामिल है।

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