NCLT refuses to stay Byju’s EGM meeting: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की बेंगलुरु पीठ ने ‘थिंक एंड लर्न’ (बायजू रवीन्द्रन बोर्ड डारेक्टर Byju’s) की 29 मार्च को बुलाई गई असाधारण आम बैठक (EGM) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के आदेश Byju’s कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स और कंपनी के फाउंडर सीईओ बायजू रवींद्रन और उनके परिवार के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है।
दरअसल निदेशक मंडल द्वारा राइट्स इश्यू के जरिए पूंजी जुटाने के लिए असाधारण आम बैठक (ईजीएम) 29 मार्च को बुलाई गई है , जिसमें रोक लगाने के लिए कंपनी के कुछ निवेशकों ने इस मामले की याचिका कंपनी न्यायाधिकरण एनसीएलटी में किया था, मगर गुरुवार को एनसीएलटी (बेंगलुरु पीठ) ने इस मामले में रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
NCLT refuses to stay Byju’s EGM meeting
बायजू के चार निवेशकों के एक समूह ने एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ के समक्ष कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ उत्पीड़न और कुप्रबंधन का मुकदमा दायर किया है। निवेशकों के समूह की ओर से कहा गया है, कि यह EGM, NCLT के दिए गए 27 फरवरी के आदेश को फैल करने के लिए बुलाई जा रही है, आपकों बता दे, NCLT ने 27 फरवरी को एक आदेश में राइट्स इश्यू के जरिये कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि को एक अलग ‘एस्क्रो’ खाते में रखा जाना चाहिए और मामले का निपटारा होने तक वापस नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे आदेश जारी किया था, जिसे लेकर कंपनी के निवेशकों का एक समूह कंपनी के प्रबंधकों के ऊपर इस आदेश को फैल करने के लिए EGM बैठक करने का आरोप लगा रही थी।
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कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मामला दायर
टाइगर एंड आउल वेंचर्स सहित अन्य शेयरधारकों के समर्थन के साथ-साथ चार निवेशकों प्रोसस, जनरल अटलांटिक, सोफिना और पीक-XV द्वारा हस्ताक्षर की गई एक याचिका में Byju’s कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ उत्पीड़न व कुप्रबंधन का मामला दायर किया गया है। इसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बायजू रवींद्रन सहित संस्थापकों को बाहर करने और एक नया निदेशक मंडल नियुक्त करने की अपील की गई है, गुरुवार (28 मार्च 2024) को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, कि वह रवींद्रन बायजूस को बाहर करने के निवेशक समूह के प्रयासों से जुड़े मामले पर दो महीने बाद ही विचार करेगा।