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इंश्योरेंस मार्केट प्लेस ‘बीमा सुगम’ को IRDAI ने दी मंजूरी, बीमा संबंधी सेवाओं के लिए अब एक जगह!

इंश्योरेंस मार्केट प्लेस ‘बीमा सुगम’ को IRDAI ने दी मंजूरी, बीमा संबंधी सेवाओं के लिए अब एक जगह!

  • इंश्योरेंस मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म 'बीमा सुगम' की स्थापना को मंजूरी.
  • बीमा सुरक्षा से जुड़़ी सेवा लेने के लिए लोगों से कोई फीस भी नहीं ली जाएगी.
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 IRDAI approves ‘Bima Sugam‘: देश में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआकडीएआई) ने अपनी 125वीं बोर्ड मीटिंग में 7 अन्य नियमों के साथ इंश्योरेंस मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म ‘बीमा सुगम’ की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

‘बीमा सुगम’ के माध्यम से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और सामान्य बीमा सहित सभी वर्गों की जानकारियां और सेवाओं को एक जगह उपलब्ध किया जा सकें।

कहा जा रहा है, इस प्लेटफार्म पर लोग विभिन्न कंपनियों के पॉलिसी प्रीमियम की तुलना करके इंश्योरेंस प्रोडेक्ट की पूरी रेंज के बीच से अपनी जरूरत के हिसाब से पालिसी खरीद सकेंगे।

IRDAI approves ‘Bima Sugam’

IRDAI चेयरमैन देबाशीष पांडा ने बीमा सुगम के बारे में कहा था कि यह बीमा इंडस्‍ट्री के लिए यूपीआई जैसा बदलाव होगा, जो इंश्‍योरेंस खरीदने और बेचने के अलावा, बीमा कंपनियां एपीआई (API) के जर‍िये प्लेटफॉर्म से जुड़कर दावे से जुड़ी सेवाएं भी प्रदान कर सकेंगी। इस नए इंफ्रा स्ट्रक्चर में बीमा सुरक्षा से जुड़़ी सेवा लेने के लिए लोगों से कोई फीस भी नहीं ली जाएगी।

बीमा पॉलिसी खरीद फरोख्त में बिचौलियों की छुट्टी

‘बीमा सुगम ‘ के आने के बाद बीमा कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे पॉलिसी की जानकारी उपल्ब्ध करवाने से और उनके बीच पॉलिसी की ख़रीद फरोख्त में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी, इससे पॉलिसी की कीमतों एवं पॉलिसी होल्डर्स को कम प्रीमियम के रूप में होगा। इसके साथ ही एक ही प्‍लेटफॉर्म पर ग्राहक, बीमा सेलर, एजेंट सभी मौजूदा रहेंगे, इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और ग्राहकों को सहूल‍ियत म‍िलेगी।

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आपको बता दें, बीमा सुगम के बोर्ड में कंपनी के स्वयं के अध्यक्ष और सीईओ के अलावा IRDAI के दो नामांकित व्यक्ति होंगे, इन्हे IRDAI के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा। इसके बारे में निकलकर आई जानकारी के अनुसार बोर्ड ने विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के पंजीकरण और संचालन से संबंधित नियमों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

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