24 hour market allowed in Madhya Pradesh: दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों की तर्ज में देश का दिल कहें जानें वाले मध्यप्रदेश में भी 24 घंटे बाजारों में रौनक देखने को मिलेगी।
जी हा! मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल की चर्चा के बाद मध्यप्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों सहित कुछ नगरनिगम और औद्योगिक क्षेत्र जैसे पीथमपुर, मालनपुर, पीलूखेड़ी, मंडीदीप में 24 घंटे व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी है। जिसकी अधिसूचना जल्द ही दो तीन दिनों के अंदर जारी की जायेगी।
श्रमिकों के हितों रखा जायेगा ध्यान
मोहन सरकार के नए फैसले के बाद राज्य में बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, ऑफिस, दुकानें, आईटी सेक्टर, बिजनेस सेंटर और कंस्ट्रक्शन साइट पर 24 घंटे काम होगा। प्रथम चरण में जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, सहित 16 नगर निगम और राज्य के चयनित औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया गया है।
24 घंटे बाजार खोले जानें से श्रमिकों को नुकसान न पहुचाया जा सकें उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत फैक्ट्री प्रबंधन सप्ताह में 48 घंटे से अधिक श्रमिकों की सेवा नहीं ले सकेगा, ज्यादा काम लेने पर ओवरटाइम देना होगा।
शराब और भांग दुकानों के लिए आबकारी के नियम
बार, पब, डिस्को क्लब और शराब, भांग की दुकानें तय समय पर बंद होंगी। इन दुकानों को संचालित करने की व्यवस्था आबकारी पॉलिसी के तहत होगी। इन दुकानों के लिए कोई रियायत नहीं दी जाएंगी। आपकों बता दे, अभी फ़िलहाल इंदौर शहर में बीआरटीएस और इसके दोनों ओर 100-100 मीटर क्षेत्र में बाजार 24 घंटे खुले रखने के लिए नाइट कल्चर की शुरुआत की गई है। लेकिन यह दो तीनों के भीतर प्रदेश के अन्य जिलों जिनका चयन हुआ है, और फिर अन्य हिस्सों में भी (24 hour market allowed in Madhya Pradesh) इसे लागू किया जायेगा।
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गौरतलब हो, एमपी सरकार का यह फैसला राज्य में राजस्व के साथ रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए नींव का पत्थर साबित हो सकता है। जानकारों कहना है, सरकार का यह कदम सराहनीय है परन्तु उन्हें सुरक्षा व्यवस्था और लॉ एंड आर्डर से जुड़ी नई समस्याओं की आशंका के मद्दनेजर अतिरिक्त साधन जुटाने की जरूरत पड़ेगी।