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फ्री राशन के लिए शासन ने अंतिम तिथि बढ़ाई, नई तारीखों का ऐलान

फ्री राशन के लिए शासन ने अंतिम तिथि बढ़ाई, नई तारीखों का ऐलान

  • 31 मई तक मोबाइल ओटीपी के जरिए भी वितरण सुविधा मुहैया करवाई जायेगी.
  • राशन लेने वाले हितधाधारको के लिए शासन ने अंतिम तिथि को बढ़ाया.

Government extended the last date for free ration: मई माह में अब तक राशन कार्ड के जरिए राशन न लेने वाले हितधाधारको के लिए शासन ने अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है, अब राज्य में हितधारक 31 मई तक शासन से प्रदान किया जाने वाला राशन दुकानों से प्राप्त कर पायेंगे। बता दे, शासन ने पूर्व में 29 मई तक ही राशन दुकानों से राशन देने की बात कही थी।

निर्धारित तिथि तक राशन न मिलने की शिकायत

राज्य में कई जिलों में हितधारकों ने शिकायत की थी कि उन्हें निर्धारित तिथि तक राशन नहीं प्राप्त हुआ था। ऐसे में शासन ने लोगों की सुविधा को ध्यान रखते हुए निर्धारित तिथि को दो दिन बढ़ा दिया है।

खबर के संबंध में जानकारी देते हुए डीएसओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि इस दौरान 31 मई तक ई-पॉस आधार आधारित वितरण किया जायेगा। इसके साथ ही 31 मई तक मोबाइल ओटीपी के जरिए भी वितरण सुविधा मुहैया करवाई जायेगी।

कार्डधारकों को प्रति यूनिट इतना मिलेगा फ्री राशन

आपको बता दे, अंतोदय कार्ड धारकों को  प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं, 14 किलोग्राम चावल, और 7 किलोग्राम बाजरा मिलेगा. पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल, और 2 किलोग्राम बाजरा दिया जाएगा,जो कि निशुल्क होगा। जबकि राशन दुकानों पर यह जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी, जिला पूर्ति निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार मोटे अनाज को दे रही बढ़ावा

यूपी में सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है, किसान तक की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने गेहूं चावल के साथ बाजरा देने का फैसला लिया है। सरकार ने गेहूं चावल की मात्रा कम करके उसमें बाजरा को भी शामिल किया है। रिपोर्ट में अपर आयुक्त जीपी राय  के हवाले से कहा गया है, कि नई (Government extended the last date for free ration) व्यवस्था में हितग्राहियों को 14 किग्रा गेहूं, 10 किग्रा बाजरा और 11 किग्रा चावल दिया जाएगा।

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गौरतलब हो, राशन वितरण में किसी भी प्रकार की धांधली या अनियमितता पाई जाती है, तो इसके खिलाफ  संबंधित कोटेदार के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए है।

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