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नहीं खत्म हो रहीं रामदेव की मुश्किलें, पतंजलि शहद का नमूना जांच में फेल, ₹1 लाख का जुर्माना

नहीं खत्म हो रहीं रामदेव की मुश्किलें, पतंजलि शहद का नमूना जांच में फेल, ₹1 लाख का जुर्माना

  • बाबा रामदेव के पैक्ड शहद का नमूना जांच के दौरान फैल.
  • न्याय निर्णायक अधिकारी ने जुर्माना लगाया.
Baba-Ramdev-will-appear-in-court-in-Patanjali-case

Patanjali honey sample fails in testing: बाबा रामदेव के पंतांजलि उत्पाद को लेकर एक खबर सामने आई है, खबर के अनुसार बाबा रामदेव के पैक्ड शहद का नमूना जांच के दौरान फैल हुआ है, मानक आधार में कमी के चलते कार्रवाई की गई है।

दरअसल चार साल पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट से लिए किए पतंजलि के पैक्ड शहद का एक नमूना जांच में फेल पाया गया है, जिसके खिलाफ अब न्याय निर्णायक अधिकारी ने कार्रवाई की है।

सुक्रोज की मात्रा अधिक

इस संबंध में खाद्य अधिकारी के एक बयान के अनुसार, जुलाई 2020 में विभाग ने डीडीहाट स्थित गौरव ट्रेडिंग कंपनी से पैक्ड पतंजलि शहद का नमूना एकत्रकर जांच को रुद्रपुर स्थित लैब भेजा था। लैब में जांच के दौरान शहद में सुक्रोज की मात्रा मानकानुसार पांच फीसदी की जगह 11.1 प्रतिशत पाई गई।

विक्रेता के खिलाफ 2021 में मामला पंजीबद्ध

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से नवंबर 2021 में संबंधित विक्रेता के खिलाफ वाद दायर किया। इस प्रकरण के संबंध में शुक्रवार को न्याय निर्णायक अधिकारी और एडीएम डॉ. एसके बरनवाल ने फैसला सुनाया है। उन्होंने उत्पाद विक्रेता गौरव ट्रेडिंग कंपनी पर 40 हजार व सुपर स्टॉकिस्ट कान्हाजी (Patanjali honey sample fails in testing) डिस्ट्रीब्यूटर रामनगर पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

गौरतलब हो, बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि की लगातर मुश्किलें बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और कंपनी के ऊपर भ्रामक प्रचार और झूठे दावे करने के आरोप में सख्ती दिखाई है।

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बाबा रामदेव की विज्ञापन के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगते वाली बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख अब तक नरम नही किया है। कोर्ट की अवमानना मामले में बाबा रामदेव की ओर से जो हलफनामा पेश किए गए था, एक जो पतंजलि की ओर से था और दूसरा बाबा रामदेव की ओर से व्यक्तिगत था, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के माफीनामा को स्वीकार करने से मना कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी।

 

 

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