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गोवा: घर की छत पर उगा रहा था गांजा, ब्रिटिश नागरिक पर आरोप

गोवा: घर की छत पर उगा रहा था गांजा, ब्रिटिश नागरिक पर आरोप

  • ब्रिटिश नागरिक जेसन भारत में एक मामले को लेकर पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है.
  • NDPS एक्ट के सेक्शन 20 के तहत कैनेबी यानी भांग के पौधे को उगाना प्रतिबंधित.
British citizen was growing ganja in Goa

British citizen was growing ganja in Goa: घर की छत में प्लांट लगाने और गार्डनिंग का शौक आज कल आम हो चुका है, आम लोग तरह तरह के पौधे अब अपनी छत में लगा रहे है। इस बीच एक व्यक्ति ने भी ऐसा  कुछ किया, जिसके बाद उसकी मुसीबतें बढ़ गई है।

एनसीबी ने एक ब्रिटिश नागरिक को घर की छत में प्लांट लगाने के आरोप में पकड़ा है, यह पौधा कोई आम पोधा नही गांजा का बताया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गोवा के उत्तरी हिस्से के सोकोरो में एक ब्रिटिश नागरिक के घर पर छापा मारा, जहा एक ब्रिटिश नागरिक के घर से 33 गांजा के पौधों को बरामद किया गया है, युवक का नाम जेसन बताया जा रहा है जो ब्रिटिश नागरिक है। छापे के दौरान NCB को ब्रिटिश नागरिक के पास से गांजा भी मिला है जो 10 ग्राम के आसपास बताया जा रहा है, इसके अलावा 40 हजार रूपए का कैश भी उसके पास से जब्त किया गया।

पहले भी हो चुका गिरफ़्तार

ब्रिटिश नागरिक जेसन भारत में एक मामले को लेकर पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, एनसीबी ने ही 28 नवंबर, 2022 को 107 एक्स्टसी टैबलेट, 40 ग्राम एमडीएमए पाउडर और 55 ग्राम चरस उसके पास से जब्त किया था, इस मामले (British citizen was growing ganja in Goa)  में उसकी गिरफ्तार भी हुई थी, वह फिलहाल जमानत पर था।

अन्य पौधों के बीच उगा रहा था गांजा

NCB और अन्य कानूनी संस्थाओं से छुपने के लिए ब्रिटिश नागरिक के द्वारा भांग के पौधे छत पर अन्य सजावटी पौधों के साथ फूलों के गमलों में उगाए जा रहे थे, एनसीबी को इस बारे में जानकारी मिली और टीम ने उसके पास से उससे कमाए पैसे सहित पौधों को जब्त कर लिया ह।

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गौरतलब हो, यह पहला मामला नहीं है, जब एनसीबी को घर में गांजा उगाते हुए कोई शख्स मिला है, इसके पूर्व भी देश के अलग अलग हिस्सों में कई लोगों को इस प्रकार गांजे की पौधों को उगाने के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। गांजे के पौधे का उपयोग चरस, और अन्य नशे के लिए उपयोग में लिया जाता है।

NDPS एक्ट के सेक्शन 20 के तहत कैनेबी यानी भांग के पौधे को उगाना प्रतिबंधित है, यदि कोई व्यक्ति इसके उत्पादन, खरीद फरोख्त, परिवहन, आयात निर्यात के साथ ही पज़ेशन यानी इस पौधे के उत्पाद गांजे को रखता पाया जाता है तो इसके लिए कठोर कैद की सज़ा का प्रावधान है, जो मात्रा के हिसाब से तय हो सकती है।

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