Rajasthan new transfer policy: राजस्थान की भजनलाल सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति बनाने जा रही है, यह तबादला नीति केंद्र सरकार की टांसफर नीति के तर्ज में बनाई जायेगी।
इसमें राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों का न्यूनतम तीन वर्ष स्थानांतरण नही किया जाएगा, इसके अलावा उसे ड्यूटी के दो वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बिताने होंगे। नई तबादला नीति के लिए कॉमन एसओपी जारी की गई है। इसके लिए सभी विभागों के एचओडी अधिकारियों से चर्चा कर जरूरत अनुसार सुझाव देंगे।
क्यों पड़ी जरूरत?
ज्ञात हो, फरवरी में राज्य में स्थांतरण से रोक हटने के बाद हर विभाग से कर्मचारियों की लंबी लिस्ट जारी की गई। कई जगह इस स्थांतरण सूची पर विवाद हुआ। कुछ कर्मचारी ट्रांसफर के के खिलाफ कोर्ट चले गए। कई जगह तो सालों से कर्मचारियों का तबादला नहीं होता, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए राजस्थान सरकार में नई तबादला नीति और कॉमन (Rajasthan new transfer policy) ट्रांसफर नीति में विचार कर रहीं हैं।
नए नियमों के तहत क्या होगी प्रकिया?
कॉमन एसओपी के अनुसार, कर्मचारियों के ट्रांसफर से पहले सभी विभागों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। अधिकारी-कर्मचारी इच्छानुसार खाली पद के लिए ट्रांसफर आवेदन कर सकेंगे। संबंधित विभाग की टीम उनकी काउंसलिंग करेगी। राजस्थान सरकार के द्वारा काउंसलिंग में दिव्यांग, विधवा, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, एकल महिला, पति-पत्नी प्रकरण, असाध्य रोग से पीड़ित, शहीद के आश्रित सदस्य और दूरस्थ इलाकों में तीन साल से कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी।
किन विभागों को रखा गया बाहर?
राज्य में SOP के तहत बनाए गए नियमों में राजभवन, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा बाकी अन्य दफ्तरों में इसी के आधार पर स्थांतरण किए जाएंगे। जिस विभाग में 2 हजार से कम कर्मचारी हैं, वहां SOP ऐसे ही लागू की जाएगी, लेकिन 2 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारी वाले विभागों में सुविधा अनुसार सुझाव शामिल कर पॉलिसी तैयार कर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग को भेजनी होगी।
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कैसे मिलेगी जानकारी?
राज्य में कार्यरत सभी राज्य शासकीय कर्मचारियों खाली पदों की जानकारी के लिए हर विभाग 1 से 15 जनवरी के बीच जिले, उपखण्ड या पंचायत वार खाली पदों की सूची पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। इच्छुक राज्य कर्मचारी को 1 से 28 फरवरी तक ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा, जिसके बाद विभाग 30 मार्च तक काउंसलिंग कर प्राथमिकता और नियम के अनुसार 30 अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी करेगा।