Supreme Court’s decision for LMV driving license: बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बड़ा झटका देते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। दअरसल 18 जुलाई, 2023 को LMV driving license और बीमा राशि से जुड़े मामले से जुड़ीं 76 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। इसमें से प्रमुख याचिका बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दाखिल की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, हल्के मोटर वाहन (LMV) श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले भी 7,500 किलोग्राम तक वजन वाले परिवहन वाहन चला सकते हैं।
क्या था पूरा विवाद?
यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के 2017 के मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले से उठा था। मुकुंद देवांगन मामले में, अदालत ने कहा था कि 7,500 किलोग्राम तक वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहन को एलएमवी की परिभाषा से बाहर नहीं किया गया है। वही बीमा कंपनियों का कहना था कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) और अदालतें उनके आपत्तियों की अनदेखी करते हुए उन्हें बीमा दावे का भुगतान करने के आदेश दे रही हैं। बीमा कंपनियों का कहना है कि अदालतें बीमा विवादों में बीमाधारकों के पक्ष में फैसला ले रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट का मामले को लेकर स्पष्ट आदेश
कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं, जिससे यह साबित हो कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के लिए LMV लाइसेंस धारक जिम्मेदार हैं। पीठ ने कहा कि LMV ड्राइविंग लाइसेंस वालों को 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले वाहन चलाने के लिए किसी अलग प्राधिकरण की जरूरत नहीं।
कोर्ट ने कहा कि LMV और परिवहन वाहन लाइसेंस के लिए अलग श्रेणी नहीं है। विशेष अनुमति ई-रिक्शा और खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहनों पर लागू होगा।
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बीमा कंपनियां हादसों में एक निश्चित वजन के ट्रांसपोर्ट व्हीकल के शामिल होने और नियम मुताबिक ड्राइवरों को उन्हें चलाने के लिए अधिकृत न होने पर क्लेम खारिज कर रही थीं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बीमा कंपनियां ऐसे मामलों में क्लेम देने से इनकार नहीं कर सकतीं, सरकार शीतकालीन सत्र में एमवी एक्ट में इस पहलू को लेकर बदलाव करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ऐसे मामलों में एलएमवी (Supreme Court’s decision for LMV driving license) लाइसेंस धारकों को जुर्माने या मुकदमे से राहत मिल जाएगी
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