Complete the KYC process by 31st March: शेयर बाजारों में निवेश और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है, यादि आपने इस प्रक्रिया को पूरा अब तक नही किया है तो आपकों आगे चलकर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन शेयर मार्केट का उपयोग करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार निवेशकों के लिए अपना KYC फिर से कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई थी,ऐसे में ऐसे निवेशकों जिन्होंने अपने केवाईसी को फिर से अपडेट नहीं करवाया है तो उसके लिए अंतिम दिन 31 मार्च का ही बचा हुआ है।
यदि किसी भी निवेशक की केवाईसी किसी भी ‘आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज’ पर आधारित नहीं है, तो उसे अपने केवाईसी को अपडेट करना अनिवार्य था, यादि कोई इस प्रकिया को पूरा नही करता है तो उसकी kyc को अमान्य माना जाएगा। अगर अंतिम समय सीमा यानी (Complete the KYC process by 31st March) डेडलाइन से पहले फिर से कोई निवेशक KYC न कराता है तो निवेशकों को मौजूदा पोर्टफोलियो में सभी ट्रांजैक्शन्स ब्लॉक हो जाएंगे।
मोबाइल नम्बर अपडेट, ईमेल वेरिफाई करवाना ज़रूरी
नए KYC नियमों के अनुसार निवेशकों को 31 मार्च तक अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वैरिफाइ करना आवश्यक हो गया है यादि कोई निवेशक इस प्रकिया को पूरा नही करता है तो उसको अपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने या जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
नई KYC में अब यह दस्तावेज होंगे मान्य
यादि किसी निवेशक ने बिजली बिल, नगरपालिका टैक्स, या राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले किसी पहचान पत्र से अपनी केवाईसी करवाई है तो उसे अपना केवाईसी अपडेट करना होगा नए नियमों में पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, नरेगा जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या एनपीआर पत्र से KYC करना होगा, इसमें नाम और पता का विवरण होता है।
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आधार कार्ड को पेन कार्ड से लिंक करवाना जरूरी
निवेशकों को नई केवाईसी में ओवीडी में दिए गए दस्तावेज को पैन कार्ड से लिंक करवाना भी अनिवार्य है, इसके साथ मोबाइल ईमेल सभी जरूरी पहलुओं को भी निवेशक ध्यान रखकर अपनी केवाईसी अपडेट करवा लेते है तो फिर उन्हें आगे किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करने से बच जाएंगे।