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चांदनी चौक में अतिक्रमण करने वालों की बढ़ेंगी मुसीबतें, हाईकोर्ट ने दिए सख्त आदेश, जानें यहाँ!

चांदनी चौक में अतिक्रमण करने वालों की बढ़ेंगी मुसीबतें, हाईकोर्ट ने दिए सख्त आदेश, जानें यहाँ!

  • चांदनी चौक क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए STF
  • कोर्ट अतिक्रमण की स्थिति में 3 माह अवधि में समीक्षा बैठक बुलाई जाए.
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Delhi High Court strict encroachment: देश की राजधानी दिल्ली की बड़ी समस्याओं में से एक अतिक्रमण के लिए दिल्ली हाई कोर्ट भी अब सख्त कार्रवाई करने का विचार बना चुका है। इसलिए एक ऐसा निर्देश कोर्ट ने जारी किया है, जिससे कि दिल्ली पुलिस और संबंधित क्षेत्र के सहायक निगम आयुक्त की मुसीबतें बढ़ सकती है।

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दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र सहित दिल्ली के अतिक्रमण के ऊपर सख्त (Delhi High Court strict encroachment) कार्रवाई करने के आदेश पारित किए है, साथ ही संबंधित क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, कि वह अतिक्रमण क्षेत्र में सतत निगरानी रखें यदि इसके बाद भी क्षेत्र में अतिक्रमण होता है ऐसी स्थिति में दिल्ली नगर निगम के सहायक आयुक्त और लाहौरी गेट सहित कोतवाली पुलिस के SHO को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।

Delhi High Court strict encroachment: अतिक्रमण मुक्त करने के विशेष कार्य बल दस्ता (STF)

दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली में फैले अतिक्रमण को लेकर काफ़ी सख़्त दिखी उसने अपने निर्देश के पालन के लिए हिदायत देते हुए अधिकारियों से उक्त कार्य के लिए एक विशेष कार्य बल दस्ता (STF) बनाए जाने की बात कही साथ ही कोर्ट के निर्देशों का पालन न होने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली बेंच चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल द्वारा लगाई गई एक याचिका में, जिसमें क्षेत्र में(चांदनी चौक) नॉन हॉकिंग/नॉन स्कवाटिंग क्षेत्रों में फेरीवालो की गतिविधियों बंद करने वाली याचिका में सुनवाई कर रही थी।

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याचिका के दौरान न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली बेंच में न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा भी साथ मौजूद थे। बेंच ने इस फैसले के साथ मामले का निपटारा किया कि उक्त याचिका के प्रतिवादी एसटीएफ की ओर से निर्धारित किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। निर्देशों का पालन न होने की स्थिति में कोर्ट सख्त कार्रवाई करेंगी।

कोर्ट ने अपने निर्देशों में अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को शामिल करने की बात कही साथ ही हर तीन माह अवधि में नियमित समीक्षा बैठक बुलाई जाने वाली बातों को भी दोहराया इसके साथ ही संयुक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान और नियमित निगरानी जैसी बातों में जोर दिया गया।

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