संपादक, न्यूज़NORTH
Delhi-Gurugram Expressway New Rules For Lane Driving: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस को राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक माना जाता है। शायद यही वजह है कि अब दिल्ली-एनसीआर की ट्रैफिक पुलिस ने इस एक्सप्रेसवे पर सड़क और सुरक्षा कानूनों को और सख्त बनाने का निर्णय किया है। इस संबंध में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस पर लेन ड्राइविंग को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं।
सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, अब दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे ही लेन ड्राइविंग नियम लागू रहेंगे। और पूर्व निर्धारित लेन से हटकर चलते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
Delhi Gurugram Expressway New Rules: क्या हैं नियम?
जैसा हमनें पहले ही बताया, ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लेन ड्राइविंग नियम को अब 24 घंटे लागू कर दिया गया है। इसका सीधा-सा मतलब ये है कि अब रात के दौरान भी कॉमर्शियल वाहनों को लेन नियमों का पालन करना होगा।
असल में न्यूज18 की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, नए बदलावों के तहत सभी कॉमर्शियल वाहन चालकों को निर्देशित किया गया है कि वह संबंधित एक्सप्रेसवे पर दाईं ओर से पहली दो लेन का उपयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर अब उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
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नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कथित तौर पर ट्रैफिक पुलिस की समर्पित टीमों को एक्सप्रेसवे पर चिन्हित अहम जगहों में तैनात किया जाएगा। पुलिस टीमें यह सुनिश्चित करेगी कि कमर्शियल वाहन रात के दौरान भी निर्धारित लेन पर ही चलें और नियमों का उल्लंघन ना करें।
जुर्माने का प्रावधान
इन प्रावधानों के तहत दि यदि कोई वाहन चालक पहली बार नियम का उल्लंघन करता पाया जाएगा, तो उसे ₹500 तक की जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं बल्कि दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना राशि बढ़कर ₹1500 हो जाएगी।
क्यों पड़ी नए नियमों की जरूरत?
बताया जाता है कि खासकर रात के समय एक्सप्रेसवे पर कॉमर्शियल वाहनों की संख्या बढ़नें लगती है, जिसके चलते लेन ड्राइविंग को लेकर समस्याएँ देखनें को मिलती हैं और यह ट्रैफिक पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही हटी। इसी के चलते अब ट्रैफिक पुलिस लेन ड्राइविंग नियम को रात में भी यानी 24 घंटे के लिए लागू करने का फैसला किया।
जाहिर है देश भर में बढ़ते सड़क हादसों के बीच, यातायात नियमों को लेकर तमाम राज्यों में पुलिस सख्ती बरतते दिखाई दे रही है। हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी एक नया नियम पेश किए जाने की खबर सामने आई, जिसके तहत 3 से ज्यादा चालान होने पर, अब वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।