संपादक, न्यूज़NORTH
‘Online Gaming’ and ‘Ads’ Now Under I&B Ministry: देश में जैसे-जैसे डिजिटल परिदृश्य व्यापक होता जा रहा है, नए नियमों व रेगुलेशंस की माँग भी तेज हो रही है। ऐसे में अब भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, ‘ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं’ और ‘ऑनलाइन विज्ञापनों’ समेत तमाम ऑनलाइन कन्टेंट प्रोवाइडर्स को ‘सूचना और प्रसारण (I&B) मंत्रालय’ के दायरे में लाने का आदेश जारी किया है।
नियमों के मुताबिक, सरकार द्वारा इस ऐलान को आधिकारिक रूप से लागू करने के लिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) जारी कर दिया गया है।
‘Online Gaming’ and ‘Ads’ Now Under I&B Ministry: ये बदलाव हुए
राष्ट्रपति की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि देश में ‘ऑनलाइन कन्टेंट प्रोवाइडर्स/पब्लिशर्स द्वारा पेश की गई फिल्मों और ऑडियो-विजुअल प्रोग्राम को भारत सरकार (व्यवसाय आवंटन) नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के तहत ‘सूचना और प्रसारण मंत्रालय’ के अधीन रखा जाएगा।
जाहिर है इस अधिसूचना के जारी होने बाद अब सूचना और प्रसारण (I&B) मंत्रालय को डिजिटल ईकोसिस्टम के परिपेक्ष में भी कन्टेंट आदि को लेकर, नियम बनाने समेत तमाम अधिकार मिल जाएँगे।
देश का सूचना और प्रसारण मंत्रालय अब से गेमिंग कन्टेंट वाले प्लेटफार्मों और ऑनलाइन विज्ञापनों के लिए नीतियों बना सकेगा।
जाहिर है इस कदम के जरिए सरकार की कोशिश तेजी से विस्तार कर रहे डिजिटल तंत्र को बेहतर ढंग से रेगुलेट करने और इसके लिए एक स्पष्ट नियम व प्रशासन सुनिश्चित करने की है।
अब तक क्या थे नियम?
आप सोच रहे होंगे कि अगर ये शक्तियाँ अब सूचना और प्रसारण (I&B) मंत्रालय को मिली हैं, तो अभी तक यह किसके पास थीं? आपको बता दें, फिलहाल देश में ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं’ और ‘ऑनलाइन विज्ञापनों’ को लेकर नियमों, नीतियों आदि की देखरेख का दायित्व ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ (MeitY) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत निभाया जाता था।
वैसे इसके पहले अप्रैल में ही सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को सेक्टर को रेगुलेट करने के इरादे से आईटी नियम, 2021 में कुछ अहम संशोधन किए थे। इन संशोधनों के साथ सरकार का मक़सद “ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग” पर निगरानीव जवाबदेही को बढ़ाना था। ऐसा इसलिए क्योंकि रियल मनी गेमिंग में उपयोगकर्ताओं सीधे तौर पर अपने पैसे लगाते हैं और एक तरीके का जोखिम उठाते हैं।
इतना ही नहीं बल्कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सट्टेबाजी और जुआ संबंधित प्लेटफार्मों के विज्ञापनों को लेकर भी मीडिया संस्थाओं, ऑनलाइन मंचों और ऑनलाइन मध्यस्थों को चेतावनी जारी की थी।