Entry ban for outsiders in Almora village: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक गांव में ग्राम पंचायत ने बाहरी लोगों को गांव में प्रवेश करने में रोक लगा दी है, यही किसी गांव के बाहर के व्यक्ति को ग्राम में प्रवेश करना होगा तो उसके लिए उस व्यक्ति को पहले अनुमति लेनी होगी, अनुमति न होने में किसी बाहरी व्यक्ति का ग्राम में पाएं जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह फैसला ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों की सहमति के आधार में लिया है।
अल्मोड़ा जिले के उक्त ग्राम का नाम स्याल्दे विकासखंड का भाकुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें ग्राम के बाहर के लोगों का प्रवेश बिना अनुमति के पूर्णत वर्जित है। बाहरी लोगों के लिए उक्त नियमों संबंधित जानकारी प्राप्त हो इसके लिए ग्राम पंचायत ने अपने ग्राम के प्रवेश द्वार पर एक चेतवानी बोर्ड भी चस्पा किया है।
क्यों लिया गया फैसला?
भाकुड़ा ग्राम के नागरिकों का कहना है कि उक्त फैसले को लेने के पीछे पहाड़ी में भूमाफियाओं और अपराधियों का दखल बढ़ गया है, इस संबंध में ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक बैठक की थी। बैठक के बाद ग्राम प्रधान हेमा देवी के अनुसार, ग्रामवासियों के साथ सर्वसम्मति के साथ यह फैसला लिया गया कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन के किसी भी अपरिचित को ग्राम में प्रवेश नही दिया जायेगा। यदि कोई उक्त नियमों को तोड़ते हुए गांव में प्रवेश करता है, तो उससे ₹5000 का तगड़ा जुर्माना वसूला जाएगा।
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गौरतलब हो, उत्तराखंड राज्य में इससे पहले भी कई पहाड़ी गांव में इस प्रकार के फैसले लिए गए है, जिसमें कुछ इसी प्रकार का आदेश जारी किया गया है। अल्मोड़ा जिले के ही सल्ट विधानसभा क्षेत्र के कालीगढ़ गांव के लोगों ने अपना भू कानून बना लिया है, जिसमें बाहरी व्यक्ति के लिए जमीन की खरीद फरोख्त पर और पहचान छुपा कर खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक के भेंनगी गांव के (Entry ban for outsiders in Almora village) ग्रामीणों ने भी ऐसा ही फैसला लिया था।