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दिल्ली में पेट्रोल पंप पर AI कैमरे अपने आप काट रहे ₹10,000 तक का चालान

दिल्ली में पेट्रोल पंप पर AI कैमरे अपने आप काट रहे ₹10,000 तक का चालान

  • दिल्ली के 25 पेट्रोल पंपों पर AI कैमरे काट रहे चालान
  • प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) की वैधता समाप्त होने पर दंड
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Delhi Petrol Pump AI Challans: दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने वाहन प्रदूषण जांच को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता खत्म होने के बावजूद वाहन चलाना अब आपको भारी पड़ सकता है। दिल्ली के 25 से अधिक पेट्रोल पंपों पर AI आधारित कैमरों की मदद से ऐसे वाहनों की पहचान की जा रही है जिनके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) वैध नहीं रहे। किसी वाहन का PUC प्रमाण पत्र वैध न होने पर अपने आप ₹10,000 तक का चालान हो जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक इस तरह लगभग 22,000 से अधिक चालान किए जा चुके हैं।

जब वाहन का PUC प्रमाण पत्र वैध नहीं पाया जाता, तो सिस्टम तुरंत चालान जारी नहीं करता है। सबसे पहले वाहन मालिक को अलर्ट भेजा जाता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उनकी प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है और उन्हें जल्द से जल्द इसे अपडेट कराना होगा। यदि तीन घंटे के भीतर वाहन का प्रदूषण जांच नहीं कराया जाता, तो स्वचालित रूप से ई-चालान जनरेट कर दिया जाता है।

Delhi Petrol Pump AI Challans

आपको बता दें, दिल्ली में परिवहन विभाग ने मार्च 2023 से एक नई तकनीक का उपयोग शुरू किया है, जिसमें AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कैमरों को वाहन सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है। यह वाहन सॉफ्टवेयर पंजीकृत वाहनों के सभी डेटा को स्टोर करता है और उनके प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र की स्थिति को ट्रैक करता है।

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इस तरह जब कोई वाहन पेट्रोल पंप पर आता है, तो कैमरे उसकी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को स्कैन करते हैं और वाहन सॉफ्टवेयर से उसकी पूरी जानकारी निकालते हैं। यदि उस वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध नहीं है, तो वाहन मालिक को अलर्ट भेजा जाता है, जिससे वह तीन घंटे के अंदर प्रदूषण जांच करा सके।

कैमरों के अलावा, दिल्ली सरकार ने 30 मोबाइल टीमें भी तैनात की हैं जो अलग-अलग पेट्रोल पंपों पर जाकर वाहनों की जांच करती हैं। ये टीमें वाहन की नंबर प्लेट के माध्यम से यह पुष्टि करती हैं कि उनका PUC प्रमाण पत्र वैध है या नहीं। इस तरह दिल्ली सरकार वाहनों के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है।

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चालान और सजा का प्रावधान

यदि किसी वाहन का PUC प्रमाण पत्र वैध नहीं पाया जाता है, तो वाहन मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। पहली बार पकड़े जाने पर केवल जुर्माना लगता है, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर चालान के साथ-साथ 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। वैसे वाहन मालिक यह चालान परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.in पर देख सकते हैं और वहां से जुर्माना भर सकते हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, और वाहनों का प्रदूषण इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण जांच को अनिवार्य बनाया है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके। दिल्ली में कई अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र हैं जहां आप अपनी गाड़ी की प्रदूषण जांच करा सकते हैं। AI कैमरे और मोबाइल टीमों की मदद से, प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र की निगरानी अब और सख्त हो गई है।

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