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ANI ने किया PTI पर केस, कॉपीराइट उल्लंघन का मामला, ₹2 करोड़ का दावा

ANI ने किया PTI पर केस, कॉपीराइट उल्लंघन का मामला, ₹2 करोड़ का दावा

  • न्यूज एजेंसी एएनआई ने पीटीआई के खिलाफ़ कॉपीराइट एक्ट उलंघन की याचिका दायर की.
  • एएनआई की याचिका में 2 करोड़ हर्जाने की मांग.
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ANI files copyright case against PTI: मीडिया उद्योग की दो बड़ी न्यूज एजेंसी एक न्यूज कंटेंट को लेकर आमने सामने आ गई है, बढ़ते विवाद का हल ढूंढ़ने के लिए अब न्यूज़ एजेंसियों ने कोर्ट का सहारा लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट में कॉपीराइट उल्लघंन मामले को लेकर न्यूज एजेंसी ANI (एशियन न्यूज इंटरनेशनल) ने समाचार एजेंसी PTI ( प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया) के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने PTI ( प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया) को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

अगली सुनवाई 9 अगस्त को

न्यूज एजेंसी एएनआई की याचिका के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने पीटीआई को समन भेजकर जवाब मांगा है, दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की बेंच ने पीटीआई से संबंधित मामले में जवाब मांगा है, इसके साथ ही अगली सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख तय की है।

क्या है मामला?

न्यूज एजेंसी एएनआई ने 19 जून 2024 को दिल्ली- दरभंगा स्पाइजेट फ्लाइट के अंदर का एक वीडियो अपने X अकाउंट में शेयर किया था, इस वीडियो को लेकर एएनआई की ओर से दावा किया गया है कि वह वीडियो उनका मौलिक अधिकार का था। जिसे एएनआई के कर्मचारियों के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उनकी फीड में आने के बाद उसी वीडियो को कॉपी करके बाद में पीटीआई के द्वारा भी उपयोग में लिया गया है।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई की मांग?

कोर्ट में याचिका दायर करते हुए न्यूज़ एजेंसी ANI ने मांग की है कि, कोर्ट पीटीआई के द्वारा उनके मौलिक अधिकार के वीडियो के एवज में 2 करोड़ रुपए का हर्जाना दिलाए साथ ही आगे से इस प्रकार की घटना दोबारा नही दोहराई जाए इसलिए कोर्ट पीटीआई के लिए एक निषेध आज्ञा दे, जिससे एएनआई का कंटेंट उपयोग करने में पीटीआई को मनाही हो।

पीटीआई ने क्या कहा?

उक्त मामले को लेकर पीटीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राज शेखर राव ने कहा, पीटीआई ने उक्त वीडियो को 24 घंटे के अंदर ही अपने प्लेटफॉर्म से हटा लिया था। हालांकि इस बात को लेकर एएनआई के वकील संतुष्ट नहीं दिखे, उन्होंने पीटीआई के द्वारा हटाए गए वीडियो के अलावा यह मांग की संस्था इस बात की सभी न्यूज़ पेपरों और अन्य मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से माफ़ी मांगे और यह गलती माने उनके द्वारा यह काम (ANI files copyright case against PTI) किया गया था।

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जिसके जवाब में पीटीआई की ओर से पेश वकील ने कहा, यह (वीडियो) थर्ड पार्ट का कंटेंट था, इस संबंध में माफी या और कोई टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है।

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