Now Reading
आज से बदल गए SIM Card पोर्ट कराने के नियम, अब 7 दिन का वेटिंग पीरियड

आज से बदल गए SIM Card पोर्ट कराने के नियम, अब 7 दिन का वेटिंग पीरियड

  • मोबाइल नंबर पोर्ट प्रक्रिया के लिए जारी किए गए नए नियम
  • टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पेश किए ये नियम
new-rules-for-mobile-number-or-sim-portability

New Rules For Mobile Number Or SIM Portability: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने आज यानी 1 जुलाई 2024 से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। यह नियम सिम कार्ड पोर्ट कराने की प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गए हैं। इनमें सबसे खास ये है कि अब नए नियमों के तहत आपको सिम कार्ड स्वैप के बाद MNP के लिए 7 दिन का इंतजार करना होगा, बर्शते अगर आपका सिम कार्ड खो गया हो या बंद हो गया हो।

आपको बता दें, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 14 मार्च, 2024 को ही दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किए थे, जिन्हें 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है। नियमों के तहत अगर आपने सिम कार्ड को केवल अपग्रेड करने के लिए पोर्ट का विकल्प चुका है तो आपको नंबर पोर्ट कराने के लिए 7 दिन तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें ये 7 दिनों वाली अवधि इसके पहले तक 10 दिनों की थी।

SIM Portability New Rules

TRAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि MNP के लिए रिक्वेस्ट को कई कारणों से निरस्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने पिछले 90 दिन में सिम कार्ड पोर्ट कराने का कोई अन्य रिक्वेस्ट किया है, तो नया रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक समय में एक ही ऑपरेटर पर MNP रिक्वेस्ट की जा सकती है। साथ ही सिम कार्ड स्वैप के 7 दिन बाद ही आप अपने नंबर को दूसरे ऑपरेटर पर पोर्ट कर सकते हैं।

न्यूज़North अब WhatsApp पर, सबसे तेज अपडेट्स पानें के लिए अभी जुड़ें!

वैसे कॉर्पोरेट नंबर इस्तेमाल करने वाले यूजर्स भी MNP के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर पाएँगे। इसके अलावा, अगर आपके नंबर पर कोई बकाया बिल है, तो आपका MNP रिक्वेस्ट अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

MNP के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी काफी सरल है। इसको लेकर सबसे पहले अपने फोन से PORT_मोबाइल नंबर टाइप करके 1900 पर भेजना होगा इसके बाद, आपको एक यूनीक पोर्टिंग कोड (UPC) प्राप्त होगा। इस UPC को अपने नए ऑपरेटर को देते उए अपनी KYC डिटेल्स जैसे आधार कार्ड आदि जमा करना होगा।

See Also
jharkhand-cm-hemant-soren-is-missing-bjp-announced-reward

अब नया ऑपरेटर आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और आपको एक मैसेज में MNP रिक्वेस्ट की स्थिति के बारे में जानकारी देगा। कुछ दिन बाद आपका सिम कार्ड नए ऑपरेटर के साथ सक्रिय हो जाएगा। TRAI के नए नियम साइबर फ्रॉड की घटनाओं को कम करने और MNP प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की है।

गौर करने वाली बात ये भी है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया को लेकर दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 में भी कई बदलाव दर्ज किए जाते रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, कुल संख्या की बात करें तो दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 में अब तक 8 बार संशोधन किए जा चुके थे और इस नए बदलाव के साथ यह संख्या 9 हो गई है।

TRAI का दावा है कि नए MNP नियम 2024 ने सिम कार्ड पोर्ट कराने की प्रक्रिया को और भी सरल और स्पष्ट बनाने का काम किया है। तो अब आपको अपने मोबाइल नंबर को एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पर पोर्ट करवाते समय इन सभी नियमों का ध्यान रखना होगा।

©प्रतिलिप्यधिकार (Copyright) 2014-2023 Blue Box Media Private Limited (India). सर्वाधिकार सुरक्षित.