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यूनिवर्सिटी के ‘कुलपति’ अब कहलाएंगे ‘कुलगुरु’, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

यूनिवर्सिटी के ‘कुलपति’ अब कहलाएंगे ‘कुलगुरु’, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

  • एमपी में कुलपति को अब कुलगुरु कहकर संबोधित किया जायेगा.
  • मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला.
Madhya Pradesh University Vice Chancellor

Madhya Pradesh University Vice Chancellor: मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एक बड़े पद का नाम बदलकर एक अन्य नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राज्य में विश्विद्यालय के कुलपति को कुलगुरु कहकर संबोधित किया जायेगा।

सोमवार (1 जुलाई 2024) को मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि राज्य में संचालित विश्वविधालय के कुलसचिव को कुलगुरू कहकर संबोधित किया जायेगा।

गुरुपूर्णिमा का उपलक्ष्य

राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट फैसले को लेकर कहा कि, राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपति को कुलगुरू का संबोधन देने का निर्णय लिया गया। इस संबोधन में आत्मीयता, स्नेह और सम्मान का भाव भी निहित है। राज्य मंत्री परिषद द्वारा इन निर्णय का अनुमोदन किया गया था। जुलाई माह में ही गुरू पूर्णिमा पर्व भी आ रहा है, यह फैसला गुरुओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

गौवंश परिवहन करने वाले वाहन जब्त

इसके साथ ही राज्य सरकार ने गोवध की मंशा से गौवंश के परिवहन का अवैध कृत्य करने वाले वाहन जो कई बार न्यायालय से छूट जाते हैं। अब ऐसे वाहन जो नियमों का उलंघन करते हुए गौ तस्करी के लिए प्रयोग में लिए जायेंगे, ऐसे वाहनों के प्रकरण में वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। वाहन जब्त होंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।

ट्यूब वेल खनन को लेकर भी सख्ती

ट्यूब वेल खनन के बाद उसे छोड़ देने वाले व्यक्तियों की लापरवाही राज्य सरकार में क्षम्य नहीं होगी, ऐसे लापरवाही बरतने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान किया जायेगा।

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आपकों बता दे, ट्यूब वेल खनन के बाद बिना ढक्कन के खनन स्थल होने से छोटे बच्चों की असामयिक मृत्यु का कारण बन जाते हैं। ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। प्रायः बच्चों को बचाया जाना मुश्किल होता है। अब ऐसे मामलों में (Madhya Pradesh University Vice Chancellor) दोषियों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई  राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी।

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