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फरीदाबाद: 50 गज तक जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे लोग, नियमों में हुए बदलाव – रिपोर्ट

फरीदाबाद: 50 गज तक जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे लोग, नियमों में हुए बदलाव – रिपोर्ट

  • राज्य के नागरिक 50 वर्ग गज जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे.
  • पारिवारिक हिस्सेदारी में परिवार के लोगों को अपनी संपत्ति का बंटवारा करने का अधिकार प्रदान किया गया.

Right to register up to 50 yards in Faridabad: फरीदाबाद में शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि मालिकों और छोटे जमीन रकबे वाली जमीन को लेकर बड़ी राहत सरकार की ओर से दी गई है, जिसके बाद लंबे समय से अपने घर बनाने का इंतजार देख रहे फरीदाबाद शहरी क्षेत्रों के नागरिकों में खुशी की लहर है।

दरअसल चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सूबे के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि, राज्य के नागरिक 50 वर्ग गज जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे, इसके लिए उन्हें अब नगर निगम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) सर्टिफिकेट की आवश्कता नही पड़ेगी,अब इसकी की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।

प्रॉपर्टी टैक्स और विकास शुल्क से छुटकारा

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की खरीद व भूमि का कोई हिस्सा बेचने के लिए नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं से किसी भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि भूमि मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करवा सकेंगे। ऐसी संपत्तियों पर किसी भी तरह का प्रॉपर्टी टैक्स व विकास शुल्क भी लागू नहीं होगा। हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद ख़ासकर फ़रीदाबाद में रह रहें लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है। आपकों बता दे, पूरे राज्य में इस तरह की कुल संपतियों का आंकड़ा 2 लाख 52 हजार है।

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परिवारिक जमीन के दो हिस्से करने की भी छूट

राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में HSVP, HSIIDC और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की लाईसेंस्ड कॉलोनियों को छोड़कर अन्य संपत्तियों को जो नगर निकायों के नियंत्रण में है उनका बंटवारा किए जानें की छूट दी है, अब नए नियमों के मुताबिक पारिवारिक हिस्सेदारी में परिवार के लोगों को अपनी संपत्ति का बंटवारा करने का अधिकार प्रदान किया गया है और इसमें (Right to register up to 50 yards in Faridabad) सबसे छोटा हिस्सा 50 गज तक का हो सकता है, जिसमें 100 गज के प्लॉट के दो हिस्से ही किये जा सकते हैं।

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