Politician Praful Patel will get his house back from ED: मुंबई एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को मुंबई की एक कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, ईडी द्वारा प्रफुल पटेल से ₹180 करोड़ की राशि को जब्त करने के एवज में उनका मुंबई स्थित अपार्टमेंट को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी।
कोर्ट ने आदेश देते हुए प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई को फैसले को रद्द करते हुए ईडी को प्रफुल पटेल की संपति वापस करने का आदेश सुनाया हैं। आपको बता दे, प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में अजित पवार गुट की एनसीपी में शामिल राज्यसभा सांसद है।
क्या था मामला?
दरअसल प्रफुल पटेल के ऊपर ईडी ने आरोप लगाए थे कि, एनसीपी (अजीत पवार गुट) के नेता ने यह संपतिया ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची (अब जिंदा नही है) की विधवा से अवैध लेनदेन के जरिए हासिल की गई थीं। इसी आरोप के चलते प्रफुल पटेल के 2022 में ईडी ने वर्ली में सीजे हाउस की चार मंजिलों पर स्थित सात फ्लैट्स को प्रोविजनली अटैच किया था। जिसकी कीमत तकरीबन ₹180 करोड़ की बताई जा रही थी।
कोर्ट ने क्या कहा?
ईडी के अटैचमेंट ऑर्डर को खारिज करते समय अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई अवैध थी, क्योंकि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थीं और ना ही इकबाल मिर्ची से जुड़ी थीं।
ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि, सीजे हाउस में हाजरा मेमन और उनके दो बेटों की 14,000 वर्ग फुट की संपत्ति अलग से कुर्क की गई थी, इसलिए प्रफुल्ल पटेल की अन्य 14,000 वर्ग फुट की संपत्ति को दोहरी कुर्की की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसको (Politician Praful Patel will get his house back from ED) यह सीजे हाउस की आय का हिस्सा नहीं था।
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गौरतलब हो, ईडी की यह कार्रवाई देश में काफ़ी अधिक चर्चाओ में रही थी, चुंकि यह पहली बार था जब इकबाल मिर्ची और पूर्व डीएचएफएल प्रमोटरों कपिल और धीरज वधावन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में किसी राजनेता से जुड़ी संपत्तियों को ‘अपराध की आय’ के रूप में माना गया था।