SEBI changed the method of KYC: 1 अप्रैल को म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए केवाईसी के नियमों को कड़ा करते हुए सेबी ने नए नियमों को लागू किया था, जिसका पालन नहीं करने से करीबन 1 करोड़ से अधिक म्यूचुअल फंड खातों को सेबी ने होल्ड कर दिया था, जिस वजह से कई खाताधारकों के द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश न कर पाने की शिकायतें सामने आई थी, पंरतु अब नए नियमों में सेबी ने एक बार फिर अपने नियमों में शिशिलता बरती हैं।
सेबी द्वारा 14 मई को जारी एक नोटिफिकेशन में अपने 1 अप्रैल को केवाईसी नियमों में किए गए बदलाब में एक परिवर्तन करते हुए निवेशकों को केवाईसी में पैन-आधार लिंक, केवाईसी रजिस्टर्ड करने के लिए अनिवार्य की शर्त में छूट प्रदान की गई है, सेबी के इस नए फैसले के बाद हाल में हुए नियम बदलाब के चलते जो करोड़ो निवेशकों के अकाउंट को होल्ड किया गया था उन्हें फ़ायदा होने की गुंजाइश जागी हैं।
क्या होगा फ़ायदा?
सेबी ने हाल के समय में म्यूचुअल फंड निवेशकों के द्वारा निवेश अकाउंट के लिए कई प्रकार की सख्ती बरती है, इसमें केवाईसी नियमों को भी सख्त किया गया है, केवाईसी नियमों के लिए अतरिक्त वेरिफिकेशन के चलते कई सारे म्यूचुअल फंड निवेशकों को अपने खातों को पुनः सत्यापन करवाना पड़ा था, इसमें कई प्रकार के सरकारी दस्तावेजों को शामिल किया गया था, ऐसे में कई उपयोगकर्ता ऐसे।भी थे वह इस प्रकिया को पूर्ण नही कर पाए थे जिसके चलते उनके (SEBI changed the method of KYC) अकाउंट को सेबी के द्वारा होल्ड कर दिया गया था। अब नई जानकारी में 14 मई को सेबी द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने वाली अनिवार्यता को फ़िलहाल छूट प्रदान की गई है, जिसे कई म्यूचुअल फंड निवेशकों के खातों को फायदा हो सकता है।
इस संबंध में मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में प्लानरुपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के संस्थापक अमोल जोशी के हवाले कहा है कि,
“पहले यदि पैन और आधार लिंक नहीं होते थे, तो आपका केवाईसी रुक जाता था। अब, यदि आधार और पैन लिंक नहीं हैं और आप आधार-आधारित केवाईसी करते हैं, तो आपको ‘केवाईसी-पंजीकृत’ का दर्जा मिलेगा, हालाँकि, ‘केवाईसी-मान्य’ (KYC-Validated) स्टेटस प्राप्त करने के लिए, पैन और आधार को अभी भी लिंक करने की आवश्यकता होगी।”
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