Status UP police constable on death of Mukhtar Ansari: विधायक एवं माफिया मुख्तार अंसारी के निधन के बाद उसके समर्थन में व्हाट्सएप स्टेट्स लगाना यूपी पुलिस के एक कॉन्स्टेबल को भारी पड़ गया है, उक्त मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कॉन्स्टेबल फैयाज खान के निलंबित की परमिशन के लिए चुनाव आयोग को पत्र भेजा है।
दरअसल राजधानी लखनऊ के बख्शी तालाब थाने में तैनात कॉन्स्टेबल फैयाज खान ने बाहुबली नेता और माफिया मुख्तार अंसारी के निधन के बाद अपने व्हाट्सएप स्टेट्स में मुख्तार अंसारी के समर्थन में कुछ विवादित संदेश लगाया था, जिसका स्कीन शॉट वायरल होने के बाद वरिष्ठ यूपी पुलिस अधिकारी ने कॉन्स्टेबल के खिलाफ़ कार्रवाई की बात कही है।
“धोखे से मारा शेर को पिंजरे में डालकर” कांस्टेबल का स्टेट्स
अपने WhatsApp स्टेट्स में यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद में तैनात फैयाज खान ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को शेर-ए-पूर्वांचल बताते हुए लिखा था कि
‘जिंदा रहेगा वो तो दिलों के अवाम के, ए दिल ना उसकी मौत पे रंजो मलाल कर। इसके आगे अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए फैयाज लिखा कि हिम्मत नहीं थी, सामने आकर लड़े कोई, धोखे से मारा शेर को पिंजरे में डालकर साथ ही लिखा अलविदा शेर-ए-पूर्वांचल मुख्तार अंसारी।’
इसके साथ एक अन्य विवादित टिप्पणी बख्शी तालाब थाने में तैनात कॉन्स्टेबल फैयाज खान ने अपने व्हाट्सएप स्टेट्स में किया था, उक्त पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल (Status UP police constable on death of Mukhtar Ansari) होने के बाद अब कॉन्स्टेबल के ऊपर कार्रवाई की बात समाने आई है।
पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी और 1991 नियमों का उल्लंघन
सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल और जांच में दोषी पाए जाने के बाद कॉन्स्टेबल फैयाज खान की मुश्किलें बढ़ गई है, इस मामले में यूपी पुलिस में डीएसपी उत्तरी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से थाना बीकेटी में तैनात कॉन्स्टेबल फैयाज खान के अपने निजी वॉट्सऐप पर मुख्तार अंसारी के समर्थन में स्टेटस लगाने का मामला प्रकाश मे आया है।
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एसएचओ बीकेटी के द्वारा भेजी गई आख्या से स्पष्ट हो रहा है कि कॉन्स्टेबल फैयाज खान ने उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी और 1991 नियमों का उल्लंघन किया है। कांस्टेबल के सस्पेंस की परमिशन के लिए चुनाव आयोग को पत्र भेज गया है, चुनाव आयोग द्वारा परमिशन देने पर कॉन्स्टेबल फैयाज खान को निलंबित किया जाएगा। ज्ञात जो आचार संहिता के चलते पुलिस की ओर से सीधी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।