CCI orders investigation against Google: CCI (Competition Commission Of India) ने गूगल के खिलाफ जांच के आदेश दिए है, आदेशों के मुताबिक दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने प्ले स्टोर मूल्य निर्धारण नीति में कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के संबंध में जांच के आदेश जारी किए गए है।
इस संबंध में CCI ने 15 मार्च को जारी किए गए अपने आदेश में डायरेक्टर जनरल को इस बारे में जांच करने और 60 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
CCI के आदेश में कहा गया है, ‘आयोग का विचार है कि गूगल ने कॉम्पिटीशन एक्ट के सेक्शन 4(2)(a), 4(2)(b) और 4(2)(c) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसकी डिटेल्ड इनवेस्टिगेशन जरूरी है।’
गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए थे कुछ ऐप्स
गूगल ने अपन प्ले स्टोर की पेमेंट पॉलिसीज के पालन न करने के चलते भारत के 10 से ज्यादा ऐप्स को प्ले स्टोर से डीलिस्ट कर दिया था, अब गूगल की इस कार्रवाई और उसके पेमेंट पॉलिसीज को लेकर व्यथित कुछ कंपनियों ने सीसीआई में अपील की थी, जिसके बाद गूगल प्ले स्टोर पर प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगा है।
CCI orders investigation against Google
CCI में अपील दायर करने वाली कंपनियों में पीपुल इंटरएक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF), मेबिगो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री फाउंडेशन (IDMIF) शामिल हैं, इन कंपनियों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि गूगल प्ले स्टोर की पेमेंट पॉलिसीज ऐप डेवलपर, पेमेंट प्रोसेर्स और यूजर्स सहित कई स्टेकहोल्डर्स को प्रभावित कर रही हैं।
अपील की सुनवाई के बाद CCI ने 21 पन्नों के अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि गूगल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा चार (प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग) का उल्लंघन किया है और इसीलिए मामले की जांच का आदेश दिया गया है।
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गौरतलब हो, गूगल ने अपने प्ले स्टोर का इस्तेमाल करने की पॉलिसी में बदलाव किए था, इसके चलते गूगल ने सर्विस चार्जेस को 11 फीसदी से बढ़ा कर 26 फीसदी कर दिया था। इसके बाद गूगल ने सर्विस चार्ज ना देने वाली कंपनियों पर ऐक्शन के तहत उन्हें प्ले स्टोर से डीलिस्ट की कार्रवाई की थी, बाद ने भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद पुनः वह ऐप्स प्ले स्टोर में उपयोग के लिए उपलब्ध हुए थे।