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FASTag: NHAI ने Paytm को अधिकृत बैंकों की लिस्ट से किया बाहर

FASTag: NHAI ने Paytm को अधिकृत बैंकों की लिस्ट से किया बाहर

  • NHAI ने जारी की FASTags के लिए अधिकृत बैंकों की सूची
  • आरबीआई की सख्ती के बीच Paytm का नाम गायब
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https://twitter.com/fastagofficial/status/1757780525081649411

FASTag NHAI Removes Paytm From List of Authorised Banks: फिनटेक दिग्गज Paytm के खिलाफ आरबीआई की सख्ती के बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टटैग (FASTags) जारी कर सकने वाले अधिकृत बैंकों की लिस्ट में से Paytm Payments Bank का नाम हटा दिया है।

सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टोल कलेक्शन इकाई भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने उपयोगकर्ताओं की सरलता के लिए 32 अधिकृत बैंकों से ‘फास्टैग’ सर्विस लेने की सलाह दी है।

Paytm FASTag?

इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर जानकारी साझा की गई। इसमें ‘फास्टैग’ के लिए देश के 32 अधिकृत बैंकों का नाम शामिल है। इस अधिकृत बैंकों की लिस्ट में तमाम बैंक हैं,

  1. एयरटेल पेमेंट्स बैंक
  2. इलाहाबाद बैंक
  3. बैंक ऑफ बड़ौदा
  4. एचडीएफसी बैंक
  5. आईसीआईसीआई बैंक
  6. आईडीबीआई बैंक
  7. पंजाब नेशनल बैंक
  8. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
  9. यस बैंक
  10. केनरा बैंक
  11. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
  12. सिटी यूनियन बैंक
  13. कॉस्मॉस बैंक
  14. इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
  15. फेडरल बैंक
  16. फिनो पेमेंट्स बैंक
  17. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
  18. इंडियन बैंक
  19. इंडसइंड बैंक
  20. जे एंड के बैंक
  21. कर्नाटक बैंक
  22. करूर वैश्य बैंक
  23. कोटक महिंद्रा बैंक
  24. नागपुर नागरिक सहकारी बैंक
  25. सरस्वत बैंक
  26. साउथ इंडियन बैंक
  27. त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक
  28. यूको बैंक
  29. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आदि

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क्या होगा इसका असर?

Paytm के इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब है कि लगभग 20 मिलियन (2 करोड़) Paytm FasTag उपयोगकर्ताओं को नए RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) स्टिकर्स हासिल करने की जरूरत होगी। हाँ इतना जाहिर है Paytm को इससे एक बड़ा नुक़सान होगा।

RBI की सख्ती का असर

केंद्रीय बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की अधिकतर सेवाओं को 29 फरवरी, 2024 के बाद बंद कर देने के निर्देश दिए थे। तब सामने आया था कि आरबीआई ने यह फैसला Paytm Bank के खिलाफ एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और थर्ड पार्टी ऑडिटरों की कंपलायंस वेलीडेशन रिपोर्ट को आधार बनाकर लिया है।

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आदेश के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड प्रोडक्ट, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद डिपॉजिट या टॉप-अप स्वीकार ना करने का निर्देश दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि Paytm Bank किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टैग्स आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी तरह का डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप अप सर्विस की पेशकश नही कर सकेगा।

 

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