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यूपी सरकार करेंगी होटलों की रेटिंग, होंगी पाँच कैटेगरी, मिलेगा ये लाभ? जानें यहाँ!

यूपी सरकार करेंगी होटलों की रेटिंग, होंगी पाँच कैटेगरी, मिलेगा ये लाभ? जानें यहाँ!

  • राज्य में पर्यटन विभाग ने ऑपरेशनल होटल और रिसॉर्ट के स्टार वर्गीकरण की नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है.
  • राज्य सरकार ने राज्य के अंतर्गत खुलने वाले होटलों में 25% सब्सिडी देने का भी फैसला लिया है।
UP Govt Hotel Rating star classification hotels and resorts approved

 UP Govt Hotel Rating star classification hotels and resorts approved: उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तमाम तरह की सुविधाओं के लिए प्रयास कर रही है, पर्यटन के क्षेत्र में बेहतरी के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता छिपी नहीं है। इसी क्रम में राज्य का पर्यटन विभाग राज्य में उपस्थित होटलों के लिए रेटिंग सुविधा मुहैया करवाने जा रहा है।

दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पर्यटन विभाग ने ऑपरेशनल होटल और रिसॉर्ट के स्टार वर्गीकरण की नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राज्य में मौजूद होटलों को (UP Govt Hotel Rating) प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज रेटिंग की जाएगी। साथ ही रेटिंग पाने वाले होटलों को संपत्ति कर, जलकर और सीवर टैक्स में 50 फीसदी छूट भी मिलेगी।

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पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, इसके लिए पोर्टल के माध्यम से होटल मालिकों को आवेदन प्रस्तुत करने होंगे फिर आवेदन की समीक्षा के बाद एक पूरी विस्तृत प्रकिया के पश्चात् होटलों को रेंटिग प्रदान की जायेंगी।

प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम मीडिया में जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा,राज्य में अधिक होटल कमरों की उपलब्धता, बेहतर सुविधाओं के साथ हॉस्पिटैलिटी उद्योग में सुधार के साथ ही होटल और रिसॉर्ट को उद्योग के बराबर सब्सिडी और प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है।

UP Govt Hotel Rating: राज्य में पर्यटन का विकास प्राथमिकता

किसी भी राज्य में पर्यटन क्षेत्र में विकास राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, ऐसे में राज्य सरकार ने राज्य के अंतर्गत खुलने वाले होटलों में 25% सब्सिडी देने का भी फैसला लिया है। राज्य में कोई नया होटल व्यवसाय खोलने के इच्छुक व्यक्ति को सरकार सहयोग करेंगी।

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राज्य के प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम के अनुसार कोई भी होटल व्यवसायी अगर नया होटल बनाता है और वह वर्गीकरण के लिए हमारे पास आता है तो उसे विभाग की ओर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

साथ ही उस संपत्ति पर जो कमर्शियल दर पर 6 गुना अधिक देना होता था, उसे तीन गुना ही देना होगा, जबकि जलकर और सीवर कर भी उसे आधा ही देना होगा।इन सब के अलावा अनुसूचित महिला उद्यमी के होटल खोलने में उसे अतिरिक्त 5% सब्सिडी प्रदान करने की बात कही गई है।

गौरतलब है, उत्तरप्रदेश सरकार ने पूर्व में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए राज्य की ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए प्रदेश की नौ ऐतिहासिक स्मारकों को होटल और रेस्तरां में बदलने के लिए प्राइवेट सेक्टर से निवेश के लिए आमंत्रण भी भेजे थे।

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