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Facebook नए आईटी नियमों के तहत ‘2 जुलाई’ को जारी करेगा पहली अंतरिम कम्‍प्‍लायंस रिपोर्ट

Facebook नए आईटी नियमों के तहत ‘2 जुलाई’ को जारी करेगा पहली अंतरिम कम्‍प्‍लायंस रिपोर्ट

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Facebook Interim Compliance Report on July 2:देश में 25 मई के बाद से सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए आईटी नियमों (IT Rules 2021) को लागू कर दिया गया था, और जिसका असर अब दिखने भी लगा है। इसी कड़ी में आज ही ट्रिलियन (Trillion) डॉलर वैल्यूएशन छूने वाले फेसबुक (Facebook) ने भी एक बड़ा ऐलान किया है।

मंगलवार को फेसबुक (Facebook) ने ये बताया है कि कंपनी भारत के नए आईटी नियमों (New IT Rules) के तहत 2 जुलाई को अपनी पहली अंतरिम कम्‍प्‍लांयस रिपोर्ट (Interim Compliance Report) पब्लिश करने जा रही है।

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जी हाँ! अब आप सोच रहें होंगें कि भला इस रिपोर्ट में क्या ऐसा ख़ास होगा, जो ये ख़बर सुर्ख़ियाँ बटोर रही है?

Facebook to publish interim report mandated by IT rules on July 2

बता दें, Facebook अपनी इस अंतरिम कम्‍प्‍लांयस रिपोर्ट में 15 मई से 15 जून के बीच प्लेटफ़ॉर्म से हटाए गए कंटेंट की जानकारी देगी। ये उन कंटेंट के बारे में होगी, जो भारत के क़ानूनों व प्लेटफ़ॉर्म के अपने भी नियमों का उल्लंघन करने के चलते या सरकार द्वारा किसी उचित शिकायत के बाद प्लेटफ़ॉर्म से हटाए गए होंगें।

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वहीं आपको बता दें Facebook ने ये भी बताया है कि 2 जुलाई को पब्लिश होंगे वाली रिपोर्ट एक अंतरिम रूप होगी, जबकि इस संदर्भ में फ़ाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई को जारी की जाएगी, जिसमें उसे मिली शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई का भी पर जानकारी देखने को मिलेगी।

इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे विशेष कंटेंट के लिंक की संख्या, और उनसे जुड़े कंटेंट की कुछ जानकरियाँ शामिल होंगी, जो कंपनी के ऑटोमेटिक बॉट्स आदि के ज़रिए अनुचित पाए जाने पर डिसेबल या पूरी तरह से प्लेटफ़ॉर्म से हटा दी गई होंगी।

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इस बीच फेसबुक के प्रवक्ता की ओर से ये भी बताया गया है कि 15 जुलाई को प्रकाशित की जाने वाली फ़ाइनल रिपोर्ट में व्हाट्सऐप (WhatsApp) से संबंधित डेटा भी शामिल किया जाएगा।

क्या कहते हैं New IT Rules, 2021?

नए आईटी नियम, 2021 ये साफ़ तौर पर निर्देशित करते हैं कि सभी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने एक कम्‍प्‍लायंस रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी, जिसमें उन्हें प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई संबंधित जानकारियों को पूरा ब्‍योरा सरकार के संबंधित विभाग को देगा होगा।

इतना ही नहीं बल्कि नए नियम ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया कंपनियों को 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक कंटेट को प्लेटफ़ॉर्म से हटाना होगा। लेकिन न्‍यूडिटी और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में ये सीमा सिर्फ़ 24 घंटे की ही है।

लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम नियमों में से एक ये भी है कि 50 लाख से अधिक यूज़र्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में तीन पदों – एक चीफ कम्‍प्‍लांयस ऑफ़िसर, एक नोडल ऑफ़िसर और एक रेज़िडेंट ग्रीवांस ऑफ़िसर, की नियुक्ति करनी होगी, और दिलचस्प ये है कि इन सभी ऑफ़िसर्स को भारत में ही एक स्थाई पते पर निवास करना होगा।

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