संपादक, न्यूज़NORTH
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की ओर से अब ट्विटर (Twitter) को 25 मई से लागू हुए भारत के नए आईटी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तीन हफ़्तों का वक़्त देते हुए नोटिस दिया गया है।
अदालत के अनुसार अगर नए नियमों को लेकर किसी भी तरह की कोई क़ानूनी रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को भारत के नए नियमों का पालन करना होगा।
New IT Rules 2021: Delhi High Court on Twitter
असल में दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश, अदालत में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता अमित आचार्य (Amit Acharya) की ओर से दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया है।
यह याचिका में अमित ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर भारत के नए Information Technology (Guidelines For Intermediaries And Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 का अनुपालन नहीं करने के आरोप लगाए थे।
उन्होंने अपने याचिका में सबसे ज़रूरी मुद्दा यह उठाया था की कंपनी ने अभी तक नए नियमों के अनुसार देश के भीतर कोई शिकायत निवारण आधिकारी नियुक्त नहीं किया है। इसकी वजह से कई बार आपत्तिजनक ट्वीट या पोस्ट के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाई नहीं हो पाती है।
इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि याचिका दायर होने के बाद उसने अधिकारियों को नियुक्त किया है, लेकिन कंपनी सुनवाई के समय उनकी डिटेल्स प्रस्तुत नहीं कर सकी।
क्या हैं नए आईटी नियम 2021?
सरकार ने 50 लाख से अधिक यूज़र्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों को यूजर्स की शिकायतों का निपटारा करने के लिए नए आईटी नियमों के तहत तीन पदों पर आधिकारियों की नियुक्ति की बात कही है।
इसमें पहला है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जो ये सुनिश्चित करेगा कि सभी ऐक्ट और नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं? दूसरा है नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, जिसका काम कानून संबंधी एजेंसियों से जुड़े रहने का होगा।
वहीं तीसरा है रेजिडेंट ग्रीविएंस ऑफिसर, जो कंपनी में आई शिकायतों के निपटारे के लिए ज़िम्मेदार होगा। साथ हाई कंपनियों को 24 घंटे में कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। इतना ही नहीं बल्कि इन आधिकारियों को भारत में ही रहना होगा।
ट्विटर के पास तीन हफ़्तों का समय
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के लिए ट्विटर इंडिया को तीन सप्ताह का वक्त दिया गया है। इस दौरान नई गाइडलाइन्स को लागू करने के अलावा अपनी सफ़ाई में ट्विटर को देरी की वजह भी बतानी होगी। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख़ तय की गई है।
ट्विटर VS भारत सरकार
इस बीच मनिप्युलेटेड मीडिया (Manipulated Media) केस को लेकर ट्विटर इंडिया के ऑफ़िस में दिल्ली पुलिस की कथित छापेमारी के बाद से ही कंपनी और सरकार के बीच रार दिखाई दे रही है। और अब देखना ये है कि इसका समाधान कैसे निकलता है?