UCC in Uttarakhand from January 2025: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में 2025 के शुरुआती महीने जनवरी में यूसीसी (समान नागरिक संहिता) कानून लागू करने का ऐलान कर दिया है। यह जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है। सीएम ने लिखा- “उत्तराखंड को न्यायसंगत और समतामूलक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हमने जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने का निर्णय लिया है”।
यदि सबकुछ उत्तराखंड सरकार की योजना के हिसाब से हुआ तो उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इसके तहत हिन्दू मुस्लिम सिख और ईसाई समेत सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, वसीयत या उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक जैसा कानून राज्य में लागू हो जाएगा
यूआईआईडीबी की बैठक के बाद (UCC in Uttarakhand) हुआ ऐलान
बुधवार को देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक के बाद राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार, समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में ‘होमवर्क’ पूरा कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
देहरादून-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान
➡जनवरी 2025 में उत्तराखण्ड में UCC लागू होगा
➡सीएम धामी ने UCC लागू करने का निर्णय लिया
➡UCC लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड
➡देश के संविधान निर्माता UCC के प्रबल पक्षधर थे
➡UCC संविधान की मूल भावना के अनुरूप… pic.twitter.com/NpNWY8SzQl
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) December 18, 2024
बता दे, राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए धामी सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठित की थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर सात फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। राष्ट्रपति से विधेयक की अनुमति प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार ने इसी साल मार्च में इसकी अधिसूचना जारी की थी।
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कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण
राज्य में यूसीसी लागू होने से पूर्व राज्य सरकार ने अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में अधिकारियों को यूसीसी के प्रावधान लागू करने के लिए कर्मियों को पूर्व में ही समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए है, साथ ही कहा कि अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए जनसामान्य की सहूलियत का ख्याल रखा जाए।