Donald Trump end the ‘right to citizenship by birth’: अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है, एक निजी चैनल को साक्षात्कार देते हुए अपने बयान में उन्होंने कहा कि वह पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले अमेरिका में तत्काल ‘जन्म के आधार पर नागरिकता के अधिकार’ को खत्म करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाने के लिए जानें जाते हैं। उन्होंने चुनाव से पूर्व भी अपनी इस योजना को लेकर जमकर प्रचार किया था। उन्होंने अवैध अप्रवासी नागरिकों के साथ – साथ बच्चों को अमेरिका में जन्म के कारण ऑटोमैटिक रूप से मिलने वाली नागरिकता को खत्म करने वाली अपनी योजना को NBC न्यूज को दिए इंटरव्यू में फिर दोहराया है।
भारत के नागरिक भी शामिल (right to citizenship by birth)
अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में एक बार फ़िर से स्पष्ट किया कि, वह जैसे ही पदभार ग्रहण करेंगे और अपने कार्यभार की पहली प्राथमिकता में पैदा होते ही अमेरिकी नागरिकता के अधिकार को ख़त्म करेंगे। इससे बड़ी संख्या में भारतीय भी प्रभावित होंगे। पहले ही दिन इससे जुड़े आदेश पर हस्ताक्षर करने की ट्रंप की योजना है। यह आदेश सिर्फ उन्हीं बच्चों पर लागू नहीं होगा, जिनके माता-पिता अवैध अप्रवासी हैं। बल्कि यह उससे भी आगे बढ़ने की संभावना है।
अमेरिका का right to citizenship by birth कानून क्या है?
अमेरिकी संविधान के 14 वे संशोधन के मुताबिक जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है, उसे स्वत: ही अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भले ही उसके माता पिता के पास किसी भी देश की नागरिकता हो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के संभावित नए आदेश में बच्चे को नागरिकता के लिए माता या पिता में से किसी एक के पास अमेरिकी नागरिकता या स्थायी निवास परमिट होने की अहर्ता जोड़ी जा सकती है। हालांकि अमेरिकी कानूनी जानकारों का मानना है कि ट्रंप को अपने इस फैसले को लागू करने के लिए कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा।
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अमेरिका नाटो से होगा अलग
इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध में तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया और चेतावनी दी कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा देश में गर्भनिरोधक गोलियों को बैन न लगाने की बात भी उन्होंने दोहराई।