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नया ट्रैफिक नियम, हेलमेट न लगाने पर सवारी का भी हर घंटे ₹1000 का चालान

नया ट्रैफिक नियम, हेलमेट न लगाने पर सवारी का भी हर घंटे ₹1000 का चालान

  • पीछे बैठने वालों को भी अब हेलमेट पहनना जरूरी.
  • जुर्माने के बाद मिलेगी सिर्फ 1 घंटे की राहत.

Challan for riding for not having a helmet: राजधानी दिल्ली में टु व्हीलर चालक के लिए जितना हेलमेट पहनना अनिवार्य है, उतना ही पीछे सवारी के तौर में पीछे बैठे व्यक्ति के लिए जरुरी है। नियमों का पालन न करने की स्थिति में दिल्ली यातायात पुलिस सीधे चालान काट देती है। इसके पीछे मक़सद सड़को में बाइक चलाते समय जितना खतरा चालक को होता है, वही खतरा पीछे बैठे शख्स को भी होता। किसी भी अप्रिय घटना स्थिति में सुरक्षा के लिए हेलमेट एक सुरक्षा कवच के तौर में कार्य करता है। इसलिए बाइक के इस्तेमाल में हेलमेट पहनना ट्रैफिक नियमों में अनिवार्य है।

दिल्ली के बाहर अन्य राज्यों में टु व्हीलर चालक के लिए तो हेलमेट की अनिवार्यता तो है लेकिन पीछे बैठी सवारी में छूट मिल जाती है, लेकिन अब नए नियमों में अन्य राज्यों में भी बाइक सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्यता शुरू की जानें लगी है।

महाराष्ट्र में ₹1000 का चालान

महाराष्ट्र के ट्रैफिक पुलिस विभाग के एडीजी अरविंद साल्वे ने राज्य में ट्रैफिक पुलिस विभाग से एक ब्यौरा मंगाया था, जिसमें यह बात सामने आई कि पिछले 5 सालों में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में पीछे बैठे पैसेंजर्स की संख्या अधिक है। ऐसे में एडीजी ने राज्य में बाइक सवार पीछे बैठे पैसेंजर्स के लिए भी हेलमेट नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में बाइक में सवारी के तौर में बैठे व्यक्ति को नियमों के तहत ठीक से हेलमेट लगाकर ही बाइक में सफ़र करना होगा यदि वह नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे जुर्माने के तौर में ₹1000 का चालान कटवाना होगा।

पिलियन राइडर हेलमेट चालन

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए अब दो कैटेगरी ई-चालान मशीन में होंगी। पहली टू-व्हीलर के लिए होगी और दूसरी पिलियन राइडर के लिए। दोनों ने यदि हेलमेट नहीं पहना, तो जुर्माना मशीन के जरिए 1,000-1,000 रुपए चालान काटकर वसूला जाएगा। यह नियम बच्चे-बड़ों सभी पर लागू होता है। पिलियन राइडर चालान से स्पष्ट होगा कि बाइक में बैठे किस व्यक्ति के नियम तोड़ने की वजह से यातायात विभाग ने चालान काटें हैं।

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इसके साथ ही राज्य में हेलमेट के चालन की वैधता सिर्फ़ एक घंटे की रहने वाली है। यानि कि चालक या बाइक सवारी चालान कटने के 1 घंटे के बाद भी बिना हेलमेट के घूमते या सफ़र करते पाएं जाते है, तो उन्हें फिर चालान कार्रवाई का सामना (Challan for riding for not having a helmet) करना पड़ेगा।

 

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