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संभल मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सीलबंद रहेगी सर्वे रिपोर्ट, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक

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Sambhal Masjid controversy: संभल मस्जिद विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां पूरे मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सख्त निर्देश दिए हैं। उक्त याचिका मस्जिद पक्ष की ओर से निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध दायर की गई थी। कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मस्जिद पक्ष ने आरोप लगाया था कि संभल में स्थित मस्जिद में मंदिर होने के दावे की याचिका के बाद सर्वे के लिए दिया गया निचली अदालत का फैसला बहुत शीघ्र लेने से उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल सका कि वह उक्त मामले में कानूनीमदद ले सकें।

सुप्रीम कोर्ट की मामले में टिप्पणी

मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाए। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणी और निर्देश जारी किए है। SC ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि इस मामले में कोई एक्शन न ले, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को निचली अदालत के फैसले को ऊपर की अदालत में चुनौती देने का अधिकार है। साथ ही अदालत ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे अपने पास इस मामले को लंबित रख रहे हैं। ऐसे में फिलहाल निचली अदालत इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। SC ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश देते हुए कहा कि जब तक HC से कोई आदेश नहीं आ जाता, तबतक जिला अदालत इस मामले में कोई भी एक्शन न ले।

एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को सील बंद करके रखा जाए

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और न खोला जाए। अदालत ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि संभल में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाए। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी।

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गौरतलब हो, 19 नवंबर को जिला जज सीनियर डिवीजन ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश देते हुए अधिवक्ता रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। जिसके बाद टीम ने मस्जिद का सर्वे किया था, इस दौरान मुस्लिम पक्ष के लोग भी शामिल थे। लेकिन, रविवार को एक बार फिर से जब ये टीम मस्जिद के सर्वे के लिए गई थी तो अचानक हिंसा भड़क उठी थी, इस दौरान भीड़ ने टीम के ऊपर जमकर (Sambhal Masjid controversy)  पथराव किया था।

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