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दिल्ली: प्रदूषण पर SC सख्त, GRAP-4 की पाबंदियां हटाने पर लगाई रोक

दिल्ली: प्रदूषण पर SC सख्त, GRAP-4 की पाबंदियां हटाने पर लगाई रोक

  • दिल्ली में रविवार शाम 7 बजे AQI 457 पर पहुंच गया.
  • सुप्रीम कोर्ट ने बढ़े वायु प्रदूषण को लेकर CAQM को फटकार लगाई.
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SC strict on Delhi pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)  को फटकार लगाया है, दिल्ली में कई इलाकों में AQI लेवल 400 को पार कर चुका है। दिल्ली सरकार और जिम्मेदार विभागों के तमाम प्रयास फैल होते जा रहें है, और दिल्ली का प्रदूषण ठंड बढ़ने के साथ साथ अब भयानक स्वरूप ले रहा है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 481 तक पहुंच गया, जो सोमवार की सुबह इस मौसम का अब तक का उच्चतम वायु प्रदूषण स्तर है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए GRAP के चरण 3 को देरी से लागू करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को खूब फटकारा साथ ही अब GRAP के चरण 4 को लागू करने के जारी आदेश को बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के हटाएं जानें को लेकर पाबंदियां लगा दी है।

राज्य सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से कड़े सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को रोकने के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाएं गए! दिल्ली में प्रदूषण इस कदर हावी हो चुका है कि लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो चुका है।

AQI 400 के नीचे जाने पर भी लागू रहेगा GRAP 4

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह दिल्ली में AQI 400 के नीचे जानें के बाद भी GRAP 4 को लागू रखेगा। कोर्ट ने अपनी सख्त टिपण्णी में कहा, “सरकार इस बात को ध्यान में रख ले कि GRAP-4 की पाबंदियां तब तक जारी रहेगा, जब तक अदालत इसकी अनुमति नहीं देती है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई दिन के कामकाज के आखिरी में की जाएगी।”

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दिल्ली में GRAP-4 के तहत ये पाबंदियां लागू

GRAP-4 के तहत राजधानी में कई बातों को लेकर कड़ी पाबंदियां लागू हो चुकी है। दिल्ली में GRAP के चौथे चरण की पाबंदियों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों के दिल्ली-NCR में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन भी शामिल हैं।

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इसके साथ ही दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों के भी प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और GRAP-3 की सभी पाबंदियां जारी रहेंगी। हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं (SC strict on Delhi pollution)  सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी

 

 

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