False claims will prove costly for UPSC coaching centres: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थानों के ऊपर केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने लगाम लगाना शुरू कर दिया है, अब कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों को प्रभावित करने के लिए लगाएं जानें वाले विज्ञापनों और होडिंग के दावों को लेकर नज़र रखी जाएगी। यदि कोई कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापनों में 100% चयन और नौकरी की गारंटी जैसे दावे करते पाया जाता है तो उसे उपभोक्ता मंत्रालय की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता हैं।
उपभोक्ता मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, अगर कोई भी कोचिंग सेंटर इनका पालन करने से इनकार करता है तो उस पर पचास लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
45 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ़ हुई कार्रवाई
भ्रामक विज्ञापन देने वाले ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर सरकार ने नकेल कसने की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए 45 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ़ कार्रवाई की है। भ्रामक विज्ञापनों का प्रयोग करके छात्रों को गुमराह करने के आरोप में 18 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ़ 54 लाख 64 हजार के जुर्माना लगाया हैं। इसके साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थानों को कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होगा यदि कोई कोचिंग संस्थान निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ़ आगे भी कार्रवाई होगी।
उपभोक्त मंत्रालय की सचिव निधि खरे का बयान
उपभोक्त मंत्रालय की सचिव निधि खरे के मुताबिक ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। दरअसल, कोचिंग सेंटर जो विज्ञापन देते हैं, उसमें सुविधाओं के साथ-साथ फैकल्टी से जुड़ी जानकारियां साफतौर पर नहीं देते, ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर अब 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही उनके विज्ञापन जारी करने में रोक लगा दी जाएगी।
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नए दिशा निर्देशों के बाद अब कोचिंग सेंटर बिना पूर्व सहमति के सफल छात्रों के नाम, फोटो, या प्रशंसापत्र का उपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा, उन्हें विज्ञापनों में अस्वीकरण प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा, नए दिशा-निर्देश केवल अकादमिक सहायता, शिक्षा, मार्गदर्शन और ट्यूशन सेवाओं पर लागू हैं, जबकि काउंसलिंग, खेल, और रचनात्मक गतिविधियों (False claims will prove costly for UPSC coaching centres) पर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा।