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उत्तर प्रदेश के एडेड प्राइमरी और जूनियर के शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन

उत्तर प्रदेश के एडेड प्राइमरी और जूनियर के शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन

  • पुरानी पेंशन की मांग पर अड़े शिक्षकों के लिए खुशखबरी.
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू करने की अधिसूचना 28 मार्च 2005 से पूर्व नियुक्ति के विज्ञापन वाले शिक्षकों को मिलेगा OPS का लाभ.
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Aided primary and junior teachers of Uttar Pradesh old pension: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली के मौके में राज्य के एडेड प्राइमरी और जूनियर के शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। राज्य सरकार के फैसले के बाद राज्य में एक अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर बाद में नियुक्त शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के 3039 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध 553 प्राइमरी में एक अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर बाद में नियुक्त शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को सीधा इसका लाभ मिलेगा, बता दे, इसके लिए लंबे समय से उक्त शिक्षकों द्वारा सरकार से मांग की जा रही थी।

राष्ट्रीय पेंशन योजना की अधिसूचना 28 मार्च 2005 को

उत्तर प्रदेश में लंबे समय से शिक्षकों की मांग थी कि उनकी नियुक्ति के विज्ञापन को राष्ट्रीय पेंशन योजना की अधिसूचना 28 मार्च 2005 को जारी करने से पूर्व ही जारी किए गए थे, भले ही उनकी नियुक्ति बाद में हुई हो फिर भी वह सभी ओल्ड पेंशन स्कीम के हकदार है। उनका स्पष्ट तर्क था कि एनपीएस लागू करने की अधिसूचना के पहले उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

काफी विरोध के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने 28 जून 2024 को शासनादेश जारी किया। ऐसी नियुक्ति पाने वालों को पुरानी पेंशन योजना का आवेदन करने को कहा।

हालांकि उसमें सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल और संबद्ध प्राइमरी के शिक्षकों और कार्मिकों से विकल्प नहीं मांगा गया था। यह गलती संज्ञान में आने पर अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कामताराम पाल ने 28 अक्तूबर को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पत्र लिखकर इन शिक्षकों और कार्मिकों से भी विकल्प लेने के निर्देश दिए हैं।

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इन शिक्षकों और कर्मचारियों से दो प्रतियों में विकल्प पत्र प्राप्त कर शिक्षा निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि नियमानुसार कार्यवाही की (Aided primary and junior teachers of Uttar Pradesh old pension)  जा सके।

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