संपादक, न्यूज़NORTH
Supreme Court Grants Bail To Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में राहत देते हुए जमानत दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केजरीवाल की दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिसमें उनकी गिरफ्तारी और जमानत को लेकर सवाल उठाए गए थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने ₹10 लाख के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत देने का आदेश दिया।
वैसे शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि केजरीवाल इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करेंगे और मामले के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अब इतना तय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक अरविंद केजरीवाल जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। आपको बता दें, केजरीवाल लगभग 104 दिनों से जेल में हैं।
असल में 26 जून 2024 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और माना जा रहा है कि वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं।
Supreme Court Grants Bail To Arvind Kejriwal
केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उठे सवालों पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी के लिए उचित कारण बताए थे और इसमें सीआरपीसी की धारा 41ए(iii) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के दौरान नियमों का पालन नहीं किया। लेकिन इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने सीबीआई पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसी को अब यह साबित करना चाहिए कि अब वह पिंजरे में बंद कोई तोता नहीं है।
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लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के पीछे स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही। अदालत ने कहा कि लंबे समय तक हिरासत में रखना, व्यक्तिगत आजादी के साथ अन्याय करने जैसा है। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने माना कि फिलहाल इस मामले का नतीजा जल्द निकलने की संभावना नहीं है और अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका को भी खारिज कर दिया गया।
ज़मानत की कुछ शर्तें
वैसे दिल्ली के सीएम को मिली इस जमानत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाईं है, जैसा संजय सिंह समेत अन्य कुछ केसों में भी देखनें को मिला था। इस शर्तों के तहत अरविंद केजरीवाल को इस मामले पर किसी भी प्रकार की सार्वजनिक टिप्पणी करने से मना किया गया है। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में लगाई गई शर्तें भी इस मामले में लागू होंगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि केजरीवाल ट्रायल कोर्ट के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे।
याद दिला दें इसके पहले केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।