not mandatory’best before date’ on unpacked sweets: दुकान में ट्रे में रखी मिठाई को अधिकतम किस तारीख तक खाया जा सकता है, इसकी तारीख लिखे जानें के नियम की अनिवार्यता एफएसएसएआई (FSSAI) ने खत्म कर दी है, हालांकि एफएसएसएआई ने इस बात का जिक्र अवश्य किया है कि कोई मिठाई दुकानदार अपनी स्वेच्छा से इन नियम का पालन करता है तो यह खुशी की बात होगी।
FSSAI ( food safety and standards authority off India) ने खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (FBOs) को कानूनी रूप से तिथि दिखाने वाले नियम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, हालांकि वे इसे स्वेच्छा से जारी रख सकते हैं।
2020 में लेबलिंग और डिस्प्ले नियम हुआ लागू
बासी और एक्सपायर्ड मिठाई बेचने को लेकर लगातार शिकायतें सामने आने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ पर खतरनाक प्रभाव की चिंता के चलते सार्वजनिक हित और फूड सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए FSSAI ने 2011 में लागू हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमों के तहत यह प्रावधान पेश किया गया था, जिसमें 2020 के खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और डिस्प्ले) विनियमों ने प्रतिस्थापित किया था।
नए विनियमों के तहत अनपैक्ड और ढीली मिठाइयों पर तिथि अंकन के प्रावधानों पर वैज्ञानिक पैनल द्वारा और विचार-विमर्श की आवश्यकता मानी गई है।
क्यों ख़त्म की गई लेबलिंग और डिस्प्ले की अनिवार्यता
FSSAI अधिकारियों ने पाया कि 2020 के इन नियमों में गैर-पैकेजिंग और खुले खाद्य पदार्थों पर तारीख के निशान को लेकर और विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इसी कारण से FSSAI ने 25 सितंबर 2020 को जारी किए गए निर्देशों को फिलहाल निलंबित करने का निर्णय लिया है, जिसमें खुली मिठाई के कंटेनर और ट्रे पर बेस्ट बिफोर डेट दर्शाने की बात कही गई थी।
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मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि खुली मिठाई में तिथि अंकन न करने के फैसले के पीछे FDA का इन मामलों पर कड़ी निगरानी न कर पाना भी एक बड़ी वजह है। ऐसे में कई मिठाई विक्रेता इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं वही दुसरी ओर FDA ने दावा किया कि खाद्य विक्रेताओं के यहां नियमित रूप से नमूना परीक्षण किए जाते हैं और त्योहारों के दौरान यह निगरानी अधिक सख्त कर दी जाती है क्योंकि इस समय मिठाइयों की खपत सबसे ज्यादा (not mandatory’best before date’ on unpacked sweets) होती है।