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एंटी रेप बिल कोलकाता विधानसभा में हुआ पास, 36 दिनों के भीतर सजा-ए-मौत का प्रावधान

एंटी रेप बिल कोलकाता विधानसभा में हुआ पास, 36 दिनों के भीतर सजा-ए-मौत का प्रावधान

  • कोलकाता विधानसभा में पास एंटी रेप बिल .
  • अपराधी की मदद करने पर 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान.

Anti rape bill passed in Kolkata assembly: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद लोगों का आक्रोश और महिलाओं के लिए उठ रही मांगो के बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने विधानसभा में अपराजिता विधेयक को पास करवा लिया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने इस नए विधयेक को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद विधानसभा में पेश किया था। पश्चिम बंगाल सरकार का अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 राज्य में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में लगाम लगाने का काम कर सकता है, चूंकि यह बिल रेप और हत्या करने वाले अपराधियों को चार्जसीट दर्ज़ होने के 36 दिनों के अंदर ही सजा-ए-मौत की कठोर सजा का प्रावधान इस बिल में हुआ है।

भाजपा विधायकों ने भी समर्थन किया

ममता बनर्जी सरकार की ओर से पेश किया गया बिल को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायकों ने भी समर्थन दिया हैं। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने इस विधेयक को पेश किया। दो घंटे की चर्चा के बाद विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक को आज ही हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। इस विधेयक को पारित कराने के लिए ही विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसका आज आखिरी दिन था।

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आरोपी के सहयोगी के लिए भी सजा का प्रावधान

टीएमसी सरकार की ओर से पेश बिल में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध (रेप – हत्या) के अपराधी की मदद करने पर 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है, यदि कोई अपराधी को सरंक्षण देता है, किसी भी प्रकार से अपराधी मदद करने के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे इसके लिए 5 साल तक की सजा हो सकती हैं। इसके साथ साथ एसिड अटैक को भी बिल में उतना ही गंभीर अपराध माना गया है, जिसके लिए (Anti rape bill passed in Kolkata assembly)  आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हुआ है।

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