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दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर अहम खुलासा, जानें यहां!

दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर अहम खुलासा, जानें यहां!

  • खेडकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) नॉन-क्रीमी लेयर आरक्षण की हकदार नहीं .
  • आवेदन में गलत जानकारी पेश करने की सुनियोजित साजिश रची गई - दिल्ली पुलिस

Pooja Khedkar not entitled to OBC reservation: महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस डॉ. पूजा खेडकर इन दिनों चर्चा में हैं। उनके खिलाफ़ फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके गलत जानकारी और कई प्रकार से पद का दुरुपयोग जैसे उन पर तैनाती लेने से पहले ही कार, आवास, कर्मचारी और अलग कमरे की मांग करने, विकलांगता और OBC का फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर नौकरी पाने के आरोप लगे थे। जिसके बाद उनके खिलाफ़ एक के बाद एक प्रशासनिक कार्यवाई का सामना करना पड़ा था।

आपकों बता दे, पूजा खेड़कर का चयन यूपीएससी सिविल परीक्षा 2021 के एग्जाम सफल करने के बाद हुआ था, पूजा ने 2021 सिविल सेवा परीक्षाओं में 841 वी रैंक हासिल की थी, फिर भी उन्हें आईएएस बनने का मौका मिला था।

अब जॉच में हुआ अहम खुलासा

फर्जी ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर और अन्य दस्तावेजों को लेकर पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है। इसमें पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि खेडकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) नॉन-क्रीमी लेयर आरक्षण की हकदार नहीं थी और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा, 2022 में उनके आवेदन में गलत जानकारी पेश करने की सुनियोजित साजिश रची गई थी।

स्टेटस रिपोर्ट में क्या निकलकर आया सामने?

दिल्ली पुलिस की ओर से हाई कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई है, उसके बारे में मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि, धोखाधड़ी के इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं।

रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि, “मामले का सार्वजनिक विश्वास पर व्यापक प्रभाव है। यह सीधे तौर पर पूरी परीक्षा और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता को प्रभावित करता है। सबूत के अन्य रूप (ईमेल, टेक्स्ट संदेश, भौतिक रिकॉर्ड) अभी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षा देने पर सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है।

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गौरतलब हो, इस बीच महाराष्ट्र कैडर की पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को दिल्‍ली हाईकोर्ट से राहत मिली है, हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए निलंबित प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 29 अगस्त तक (Pooja Khedkar not entitled to OBC reservation) रोक रहेगी।

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