riding a bike wearing slippers?: देश में बाइक चलाने से लेकर अन्य किसी भी वाहन ड्राइविंग को लेकर ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है, यदि कोई व्यक्ति यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे जुर्माने के साथ कई मामलों में सजा तक का प्रावधान कानूनन निर्धारित किए गए है।
अब इसी से जुड़ी सोशल मीडिया में एक बात बड़ी तेजी से फैलाई जा रही है, कि यदि कोई व्यक्ति स्लीपर या चप्पलों के साथ बाइक ड्राइविंग करते नज़र आएगा तो उसके ऊपर चलानी कार्यवाई की जा सकती है, साथ ही दावों में यह भी कहा जा रहा है कि बाइक ड्राइविंग के दौरान लूंगी, आधी बांह की शर्ट के साथ बाइक चलाने में भी नए नियमों के तहत चालान की कार्यवाई की जायेगी। इस नियम संबंधित दावे को इतना ज्यादा वायरल किया जा चुका है कि अब स्वयं ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को सामने आकर इस विषय के संबंध में लोगों को सही जानकारी देनी पड़ी।
नितिन गडकरी ने दावे की सच्चाई बताई
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के X अकाउंट में उक्त दावें के सम्बंध में पोस्ट करते हुए बताया कि”अफवाहों से सावधान” इनपर चालान नही!
अफवाहों से सावधान…!#TrafficFines #MotorVehicleAct pic.twitter.com/vd2gLu72i3
— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) September 25, 2019
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के, ऑफिस ऑफ नितिन गडकरी X अकाउंट द्वारा की गई पोस्ट में बताया गया था कि आधी बांह की शर्ट पहनकर, लुंगी-बनयान पहनकर, गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब रखने पर, गाड़ी का शीशा गंदा होने पर या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर कोई चालान नहीं काटा जाएगा, मोटर व्हीकल एक्ट में इन सभी के लिए चालान का कोई प्रावधान नहीं है।
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हालांकि यदि कोई शख्स सही कपड़ों (मतलब कि पूरी बांह की शर्ट) और स्लिपर या चप्पल की जगह जूते का इस्तेमाल बाइक चलाने के लिए करेगा तो उसे ड्राइविंग के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान होगी। लुंगी या चप्पल पहनकर बाइक चलाने से गियर लगाने में समस्या होती है,सही समय पर गियर नहीं लगा पाने के कारण एक्सीडेंट हो सकता है। वही पूरी बांह की शर्ट पहनकर (riding a bike wearing slippers?) गाड़ी चलाने से दुर्घटना के बाद लगने वाली छोटी मोटी चोट से बचा जा सकता है।