Up love jihad provision: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधान सभा मानसून सत्र के दौरान लव जिहाद रोकथाम का बिल पास कर दिया है। अब पूरे प्रदेश में धोखे से या बलपूर्वक कराए गए धर्मतांतरण के मामलों में कानून और सख्त होगा। दोष सिद्ध हो जानें पर संबंधित अपराधियों के खिलाफ़ उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान विधान सभा में पास नए बिल में किया गया है।
1 लाख जुर्माने और जमानत की शर्ते हुई कठोर
सरकार ने प्रदेश में किसी भी महिला- लड़की को अपना धर्म छुपाकर अपनी जानकारी छुपाकर शादी विवाह के बाद उसके धर्म परिवर्तन करने के लिए दवाब डालना या प्रताड़ित करके धर्मांतरण के लिए दबाव डालना उक्त कार्यों में संलग्न दोषियों व्यक्तियो को कठोर सजा के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माने के प्रावधान किए गए है। इसके साथ ही जमानत के प्रावधान में जो नई शर्तें लगाई गई है, जो काफ़ी अधिक सख्त है।
लव जिहाद पर विधेयक का स्वागत
लव जिहाद बिल को लेकर मीडिया के प्रश्न पूछे जानें पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, “लव जिहाद पर विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिए.इससे धोखा रुकेगा।”
यूपी सरकार कुछ तबकों को भयभीत करना चाहती
वही इस बिल को लेकर प्रदेश सरकार के विपक्षी पार्टियों के नेताओं के भी बयान सामने आए है, सरकार और बिल की अलोचना करते हुए सपा नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि भाजपा केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वह बेरोजगारी और पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं करना चाहती। चांद ने कहा कि ये ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं। इनसे लोगों का कोई भला नहीं होगा।
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वही कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी नए बिल का विरोध जताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि धर्मांतरण और गुमराह कर शादी करने पर पहले से ही कानून है। सरकार का नया बिल कुछ तबकों (Up love jihad provision) को भयभीत करने के लिए लाया गया है।