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NEET UG विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगी परीक्षा, जानें अदालत ने क्या कहा?

NEET UG विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगी परीक्षा, जानें अदालत ने क्या कहा?

  • नीट की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी- सुप्रीम कोर्ट
  • नीट पेपर को पुनः आयोजित करने से भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा - सुप्रीम कोर्ट
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Petition rejected in Supreme Court regarding NEET UG re-examination: NEET UG 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया का रास्ता अब साफ़ हो चुका है, चूंकि NEET UG परीक्षाओं को रद्द करने और पुनः परीक्षाओं को आयोजित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी 40 से अधिक याचिकाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

NEET UG परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी विभिन्न याचिकाओं को लेकर आज (23 जुलाई 2024) को आखरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड की पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, परीक्षाओं को रद्द नही किया जा सकता न ही एग्जाम को पुनः आयोजित किया जा सकता है चूंकि परीक्षाओं में कोई बड़ी खामी या गड़बड़ी साबित नही हो सकी है। फिर से परीक्षाओं को कराना ठीक नही होगा, यह 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है।

परीक्षा पुनः आयोजित होती है तो, प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होगा, चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा,  वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिसके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था साथ ही यह भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा। ऐसे में परिक्षाओं को पुनः आयोजित करना गंभीर परिणामों से भरा हुआ है।

दोबारा परीक्षा का आदेश नही दिया जा सकता

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि परीक्षा में व्यवस्थागत खामियां की बात सिद्ध नही होती, इसलिए दोबारा परीक्षा के आदेश नही दिया जा सकता।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ने दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

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काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रियाएं का रास्ता साफ

कोर्ट में लगी 40 से अधिक याचिका में सुनवाई के बाद कोर्ट के दिए गए स्पष्ट फैसले के बाद न्यायालय ने काउंसलिंग और अन्य प्रवेश प्रक्रियाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी है।

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कोर्ट ने हालांकि यह बात अवश्य मानी की परीक्षाओं में धांधली या लीक की घटना पटना और हजारीबाग में हुआ था। लेकिन इस वजह से पूरी परीक्षाओं को रद्द (Petition rejected in Supreme Court regarding NEET UG re-examination) नही किया जा सकता चूंकि परीक्षाओं को लेकर कोई बड़ी संस्थागत खामी के सबूत नहीं मिले है। इस बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) आगे की जानकारी उजागर करने के लिए पेपर लीक के मामले में अपनी जांच जारी रखेगी।

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