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सोशल मीडिया की ‘लत’ के खिलाफ न्यूयॉर्क में आया अनोखा बिल, ऐसे एल्गोरिदम पर पाबंदी?

सोशल मीडिया की ‘लत’ के खिलाफ न्यूयॉर्क में आया अनोखा बिल, ऐसे एल्गोरिदम पर पाबंदी?

  • सोशल मीडिया एल्गोरिदम के खिलाफ न्यूयॉर्क में नया कानून.
  • गवर्नर कैथी होचुल के द्वार "सेफ फॉर किड्स एक्ट" विधेयक में हस्ताक्षर किए गए.
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New York law against social media addiction: अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में एक बेहद ही अनोखा और बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद ही दिलचस्प कानून लागू हुआ है, नए कानून के मुताबिक बच्चों को सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म की फीड्स के खिलाफ़ गुरुवार (20 जून 2024) एक नया कानून पारित किया गया है। नया कानून नाबालिक बच्चों को सोशल मीडिया की लत लगने से बचाने के लिए प्रभावी होगा।

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने बच्चों को सोशल मीडिया की गिरफ्त में और एक अनचाहे नशे से बचाने के लिए यह प्रभावी कदम उठाने की बात कही है, विधेयक को पास करने से पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर ने एक विदेशी निजी मीडिया संस्थान सीबीएस न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा,

 ”हमारे बच्चे संकट में हैं।”

उनके अनुसार सोशल मीडिया की लत की वजह से बच्चे निश्चिंत जीवन नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि वे अपने नियंत्रण से बाहर की शक्तिशाली ताकतों की ओर से बंदी बना लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एल्गोरिदम जानबूझकर आदत लगने वाला है, जिसका उद्देश्य बच्चों को अपनी ओर खींचना और उनका ध्यान बनाए रखना है।

न्यूयॉर्क में  “सेफ फॉर किड्स एक्ट” लागू

गवर्नर कैथी होचुल के द्वारा जिस विधेयक “सेफ फॉर किड्स एक्ट” में हस्ताक्षर किए गए है, उस नए विधेयक के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को 18 वर्ष से कम आयु के सोशल मीडिया यूजर्स के लिए उन्हें लुभाने वाली फीड को प्रतिबंधित करना होगा, जो उनके लिए लत का कारण बनती है। उन्हें माता-पिता की सहमति के बिना मध्यरात्रि से सुबह 6 बजे के बीच फीड से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नोटिफिकेशंस पर भी रोक लगानी होगी।

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न्यू एज वेरिफिकेशन और पेरेंटल कंसेंट टूल्स

इस कानून का पालन करवाने के लिए और विशेष रूप से एल्गोरिदम को लक्षित करने के लिए राज्य के अटॉर्नी जनरल की ओर से न्यू एज वेरिफिकेशन और पेरेंटल कंसेंट टूल्स को निर्धारित किए जाने की आवश्यकता होगी। जिससे (New York law against social media addiction)  कानून का उचित रूप से पालन करवाया जा सकें। हालांकि इस नए कानून को लेकर विरोध के स्वर भी उठे है, इंस्टाग्राम और फेसबुक के स्वामित्व वाली मेटा कंपनी ने कानून को लेकर कहा, कानून ऑनलाइन मुक्त भाषण को सेंसर करके संविधान के पहले संशोधन का उल्लंघन करेगा।

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