Azam Khan got 10 years jail in a case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले ही कई मामलों में सीतापुर जेल में कैद समाजवादी नेता को एक अन्य मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
आजम खान और उनके करीबी ठेकेदार बरकत अली के ऊपर पूर्व मे डूंगरपुर में बस्ती को तोड़कर आसरा आवास बनाए जाने के आरोप में सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने मामले में दोनों को आरोपी मानते हुए समाजवादी नेता आजम खान को 10 वर्ष और उनके करीबी ठेकेदार बरकत अली को 7 वर्ष की सजा का ऐलान किया है।
दोनों ही मामले के दोषी जेल में
समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान अन्य मामले में सीतापुर जेल में सजा काट रहे है, वही ठेकेदार बरकत अली रामपुर जेल में है। दोनों की जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की सुनवाई हुई।
किस मामले में हुई सजा?
उत्तरप्रदेश सरकार में सपा सरकार में 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर आसरा आवास बनाए गए थे। इस घटना को लेकर वर्ष 2019 में बेघर 12 लोगों ने गंज कोतवाली में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई। बेघर हुए लोगों ने आरोप लगाया था, सपा नेता के कहने में जबरन उनके घरों को तोड़ा गया और घरों से उनका सामान भी लुटा गया, इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ठेकेदार बरकत अली और पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी पाया है।
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सपा नेता और पूर्व मंत्री में 84 मामले विचाराधीन
पूर्व मंत्री आजम खान के ऊपर 84 के करीब अपराधिक मामले विचाराधीन है, अब तक उनके खिलाफ 8 के करीब अपराधों में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जिसमें पांच में उन्हें सजा हुई है, जबकि तीन में बरी हो चुके हैं। एक मामले में उनको सात साल की सजा हुई थी। जिसमें उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल (Azam Khan got 10 years jail in a case) चुकी है। लेकिन, अन्य मामलों में सजा होने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। और वह सीतापुर जेल में सजा काट रहे है।